दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए GRAP III लागू
दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर स्थिति में
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र की वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर स्तर पर बनी हुई है, जिससे नागरिकों में चिंता बढ़ गई है। इससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जैसे आंखों में जलन और सांस लेने में कठिनाई। इस स्थिति को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू किया गया है।
वाहनों पर प्रतिबंध
इस योजना के तहत BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्णय एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमिशन द्वारा लिया गया है, जिसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। आज सुबह तक दिल्ली का एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया था।
दिल्ली-एनसीआर में इन वाहनों की एंट्री पर रोक:
CAQM के नए निर्देशों के अनुसार, BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल लाइट मोटर वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। डीजल से चलने वाली इंटरसिटी बसों, सभी AITP बसों और टेम्पो ट्रैवलर पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। केवल इलेक्ट्रिक, CNG और BS-VI डीजल इंटरसिटी बसों को अनुमति दी जाएगी। विशेष रूप से, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए मॉडिफाइड वाहनों को छूट दी गई है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-IV डीजल MGV और LCV को केवल तब एंट्री दी जाएगी जब वे आवश्यक सामान लेकर आ रहे हों। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गाड़ियां केवल आवश्यक सामान की डिलीवरी के लिए ही शहर में प्रवेश कर सकती हैं। कुछ सामान लाने वाली गाड़ियों को बॉर्डर एंट्री प्वाइंट्स की ओर मोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही PUCC मानकों को भी सख्ती से लागू किया जाएगा।
GRAP III के तहत अन्य प्रतिबंध:
वाहनों के अलावा, GRAP III गैर-जरूरी निर्माण और ध्वंस गतिविधियों, सीमेंट, रेत, और फ्लाई ऐश जैसे धूल उत्पन्न करने वाले सामान की लाने पर भी रोक लगाता है। फेज III के दौरान गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में प्रतिबंधित वाहनों का उपयोग करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिकारियों ने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनके वाहनों में वैध PUCC प्रमाणपत्र हो।