×

यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए दायर की याचिका

यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में हिरासत में हैं, ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इससे पहले उनकी जमानत याचिका को हिसार सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि जमानत मिलने पर जांच में बाधा आ सकती है। ज्योति के वकील ने जल्द सुनवाई की उम्मीद जताई है। जानें इस मामले में और क्या हो रहा है।
 

जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट का रुख

ज्योति मल्होत्रा, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में हिसार जेल में बंद हैं, ने अब जमानत के लिए उच्च न्यायालय का सहारा लिया है। उनके वकील ने यह याचिका दायर की है। इससे पहले, 23 अक्टूबर को, हिसार सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि जमानत मिलने पर जांच में रुकावट आ सकती है, जिसके चलते ज्योति ने हाईकोर्ट का रुख किया।


जमानत याचिका पर सुनवाई की संभावना

ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने बताया कि इस मामले में जल्द ही सुनवाई होने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि हिसार पुलिस ने 34 वर्षीय ज्योति को 16 मई को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत गिरफ्तार किया था। वर्तमान में, वह हिसार की सेंट्रल जेल में बंद हैं।


जमानत पर रिहाई से जांच में बाधा

23 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. परमिंदर कौर ने कहा कि रिकॉर्ड में सरकारी गोपनीयता अधिनियम और बीएनएस प्रावधानों के तहत गंभीर मामला मौजूद है। अभियुक्त के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से मिले फोरेंसिक सबूत और विदेशी अधिकारियों के साथ संपर्क की गतिविधियों ने यह आशंका जताई कि जमानत पर रिहाई से जांच में बाधा आ सकती है।


राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा

अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी डिजिटल सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है, जिससे सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। न्यायालयों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि यदि जमानत देने से सार्वजनिक व्यवस्था या सुरक्षा को खतरा हो, तो आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।