नाबालिग बच्चों के लिए FD और RD में निवेश कैसे करें
नाबालिग बच्चों के लिए FD और RD में निवेश
नाबालिग बच्चों के लिए FD और RD: क्या आप अपने छोटे बच्चे के नाम पर निवेश करने की सोच रहे हैं? कई माता-पिता इसके लिए सावधि जमा (FD) या आवर्ती जमा (RD) का विकल्प चुनते हैं। यदि आपके बच्चे के पास पैन कार्ड नहीं है, तो भी आप बैंक खाता खोलकर निवेश कर सकते हैं।
आप उस बैंक में खाता खोल सकते हैं जहाँ आपका पहले से बचत खाता है। अधिकांश बैंक नाबालिग के खाते के लिए इसकी मांग करते हैं। HDFC बैंक ने 17 नवंबर को अपनी वेबसाइट पर बताया कि, "जिस बैंक में आप अपने बच्चे का बचत खाता खोलना चाहते हैं, वहाँ आपके नाम से एक बचत खाता होना आवश्यक है।"
खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
माता-पिता को बैंक के KYC नियमों का पालन करना होगा। नाबालिग का खाता खोलने के लिए, आपको वैध दस्तावेज़ों की प्रतियाँ जमा करनी होंगी। हर बैंक में नाबालिग का खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ भिन्न हो सकते हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक के 6 मई, 2014 के एक परिपत्र में कहा गया है, "बैंक अपनी जोखिम प्रणाली के आधार पर आयु और राशि की सीमाएँ निर्धारित कर सकते हैं। नाबालिगों को स्वयं जमा खाते संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है।"
बैंक खातों के प्रकार
नाबालिगों के लिए दो प्रकार के खाते उपलब्ध हैं:
- 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए – बच्चा स्वयं खाता संचालित कर सकता है।
- 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए – अभिभावक खाता संचालित करेगा।
दोनों प्रकारों में नाबालिग और अभिभावक का KYC आवश्यक है।
जरुरी बातें
- यदि बच्चा 10 वर्ष से कम है, तो अभिभावक पहले धारक होंगे और बच्चा दूसरे धारक होगा।
- यदि बच्चा 10 वर्ष से अधिक है, तो बच्चा पहले धारक होगा।
- अभिभावक की तस्वीर आवश्यक है। कुछ बैंकों को बच्चे की तस्वीर की भी आवश्यकता हो सकती है।
- 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, बैंक बच्चे के हस्ताक्षर मांग सकता है। अन्यथा, माता-पिता के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
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