नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डर को जारी किया अंतिम नोटिस, स्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग
नोएडा में बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई
नोएडा समाचार: नोएडा के सेक्टर-78 में स्थित जीएस प्रमोटर प्राइवेट लिमिटेड (सिक्का हाउस) के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण ने कड़ा रुख अपनाते हुए अंतिम नोटिस जारी किया है। यह नोटिस स्ट्रक्चरल ऑडिट न कराने और निवासियों द्वारा उठाए गए गंभीर सुरक्षा मुद्दों के समाधान में बिल्डर की लापरवाही के कारण जारी किया गया है।
स्ट्रक्चरल ऑडिट की अनदेखी
नोएडा प्राधिकरण के नियोजन विभाग की जांच में यह सामने आया है कि बिल्डर को पहले भी कई बार निर्देश दिए गए थे कि वह अधिकृत कंपनियों में से किसी एक से बहुमंजिला इमारत का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराए और रिपोर्ट प्रस्तुत करे। बार-बार याद दिलाने के बावजूद, बिल्डर ने न तो ऑडिट कराया और न ही प्राधिकरण को कोई लिखित उत्तर दिया।
शिकायतों के बाद की गई जांच
18 जून को नोएडा प्राधिकरण को एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें बेसमेंट में पानी का रिसाव, लिफ्ट में खराबी, स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण, पार्किंग आवंटन में गड़बड़ी और व्यावसायिक ब्लॉक में बैंक की स्थापना जैसे मुद्दों का उल्लेख किया गया था। इन शिकायतों की पुष्टि के लिए नियोजन विभाग के महाप्रबंधक इश्तियाक अहमद के नेतृत्व में एक टीम को मौके पर भेजा गया। टीम ने पाया कि अधिकांश शिकायतें सही थीं। इसके बाद बिल्डर को तुरंत नोटिस जारी कर स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट मांगी गई।
प्राधिकरण की सख्त चेतावनी
बिल्डर की लगातार लापरवाही को देखते हुए, नोएडा प्राधिकरण ने अंतिम नोटिस जारी कर सख्त चेतावनी दी है। अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सतीश पाल ने स्पष्ट किया कि बिल्डर को 15 दिनों के भीतर शिकायतों पर स्पष्टीकरण देना होगा और एक महीने के भीतर स्ट्रक्चरल ऑडिट कराकर रिपोर्ट जमा करनी होगी। यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो प्राधिकरण विधिक कार्रवाई करेगा।
भविष्य की घटनाओं की जिम्मेदारी बिल्डर की
प्राधिकरण ने नोटिस में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में इमारत की जर्जर स्थिति के कारण कोई अप्रिय घटना घटती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बिल्डर की होगी। प्राधिकरण इस मामले में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।