पटना हाईकोर्ट का सख्त आदेश: कांग्रेस को हटाना होगा AI-जनित वीडियो
पटना हाईकोर्ट का निर्णय
पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन मोदी का एक AI-निर्मित वीडियो तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। इस वीडियो में हीराबेन मोदी को अपने बेटे की आलोचना करते हुए दिखाया गया था, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ। अदालत ने इसे "अपमानजनक" और "अत्यंत भद्दा" करार दिया। जज बीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस प्रकार का वीडियो एक ऐसे व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन करता है जो अब इस दुनिया में नहीं हैं और अपनी रक्षा नहीं कर सकते।इस मामले की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस के X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर एक AI-निर्मित वीडियो साझा किया गया। इस वीडियो में डीपफेक तकनीक का उपयोग करते हुए पीएम मोदी की मां को यह कहते हुए दिखाया गया कि उनका बेटा देश को सही तरीके से नहीं चला रहा है।
इस वीडियो के खिलाफ कौशल्या देवी नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अदालत में याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि यह वीडियो न केवल अपमानजनक है, बल्कि यह समाज में गलत संदेश भी फैला रहा है।
कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि किसी मृत व्यक्ति की प्रतिष्ठा को राजनीतिक लाभ के लिए धूमिल किया जाए। अदालत ने माना कि यह वीडियो समाज में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न कर सकता है और राजनीतिक बहस के स्तर को गिराता है।