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राजस्थान उच्च न्यायालय ने क्रिकेटर यश दयाल को राहत देने से किया इनकार

राजस्थान उच्च न्यायालय ने क्रिकेटर यश दयाल को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पीड़िता नाबालिग है, इसलिए गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई जा सकती। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। यश दयाल के वकील ने इसे एक संगठित गिरोह की साजिश बताया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और यश दयाल के पिछले विवादों के बारे में।
 

यश दयाल को नहीं मिली राहत

जयपुर: आईपीएल 2025 के चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के तेज गेंदबाज यश दयाल को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है। न्यायमूर्ति सुदेश बंसल की अदालत ने स्पष्ट किया कि पीड़िता नाबालिग है, इसलिए गिरफ्तारी या पुलिस कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने मामले की केस डायरी तलब करते हुए 22 अगस्त को अगली सुनवाई तय की है।


यश दयाल की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ी: दयाल के वकील कुणाल जैमन ने बताया कि इससे पहले गाजियाबाद में एक लड़की ने उनके मुवक्किल के खिलाफ इसी तरह का मामला दर्ज कराया था, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। वकील का दावा है कि यह एक संगठित गिरोह की साजिश है, जो इस तरह के मामलों के जरिए ब्लैकमेल करता है।


सांगानेर थाना पुलिस के अनुसार, जयपुर की शिकायतकर्ता युवती की यश दयाल से मुलाकात क्रिकेट खेलते समय हुई थी। आरोप है कि करीब दो वर्ष पहले, जब वह नाबालिग (17 वर्ष) थी, तब क्रिकेट में करियर बनाने का झांसा देकर यश ने कथित रूप से दुष्कर्म किया। इसके अतिरिक्त, आईपीएल-2025 के दौरान जयपुर के एक होटल में भी दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया है।


गौरतलब है कि यश दयाल पूर्व में भी विवादों में रह चुके हैं। दो वर्ष पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कथित रूप से विवादित धार्मिक पोस्ट साझा की थी, जिसे लेकर आलोचना के बाद उन्होंने हटाते हुए सफाई दी थी कि वह पोस्ट उन्होंने स्वयं नहीं की थी।