सुप्रीम कोर्ट ने बेटे को दी चेतावनी, मां की देखभाल न करने पर रद्द होगी संपत्ति की गिफ्ट डीड
सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक बेटे को कड़ी फटकार लगाते हुए उसे चेतावनी दी है कि यदि वह अपनी मां की उचित देखभाल नहीं करता है, तो उसकी संपत्ति की 'गिफ्ट डीड' रद्द कर दी जाएगी।
जस्टिस मनमोहन और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने तेलंगाना हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ दायर बेटे की अपील को खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई आधार नहीं है।
जॉइंट अकाउंट से 1.6 करोड़ रुपये की निकासी
सुनवाई के दौरान अदालत ने देखा कि बेटे ने न केवल संपत्ति पर कब्जा किया, बल्कि मां की अनुमति के बिना उनके जॉइंट बैंक अकाउंट से ₹1.6 करोड़ भी निकाल लिए। अदालत ने बेटे के व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए कहा, “तुम्हारा व्यवहार देखो। जायदाद मिलने के बाद तुमने मां को घर से निकालने पर मजबूर कर दिया और अब उन्हें अपने पास भी नहीं रखना चाहते।”
तेलंगाना हाई कोर्ट का सख्त रुख
इससे पहले, तेलंगाना हाई कोर्ट ने बेटे की हरकतों पर सख्त रुख अपनाते हुए गिफ्ट डीड को रद्द कर दिया था और संपत्ति को फिर से मां को सौंपने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि संपत्ति और फंड ट्रांसफर होते ही मां से रिश्ता तोड़ लेना, बेटे की असली मंशा को दर्शाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने अब बेटे को मां के साथ अपने रिश्ते को सुधारने और बातचीत के लिए एक अंतिम मौका दिया है।