हरियाणा सरकार ने विवाह शगुन योजना में बढ़ाई आर्थिक सहायता, अब मिलेगी ₹51,000
हरियाणा सरकार की नई पहल
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana: हरियाणा सरकार ने विवाह शगुन योजना के तहत बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता को ₹41,000 से बढ़ाकर ₹51,000 कर दिया है। इस निर्णय से उन लाखों परिवारों को मदद मिलेगी जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख तक है।
योजना का उद्देश्य
सरकार ने बताया कि यह योजना अंत्योदय उत्थान मिशन से प्रेरित है, जिसका लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना है।
किसे मिलेगा लाभ?
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेटियों की शादी में सहायता प्रदान करना है। इसमें SC, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय की बेटियों को पहले से ₹71,000 की सहायता मिल रही है।
महिला खिलाड़ी, विधवा, तलाकशुदा, अनाथ और दिव्यांग महिलाएं भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकती हैं। यदि नवविवाहित दंपती दोनों दिव्यांग हैं, तो उन्हें भी ₹51,000 की सहायता मिलेगी।
आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के छह माह के भीतर पंजीकरण कराना आवश्यक है। आवेदन प्रक्रिया सरल पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है।
शर्तें और प्रक्रिया
इस योजना के तहत योग्य व्यक्तियों को विवाह के समय कन्यादान के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है। विवाह प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए और समयसीमा के भीतर अपलोड किया जाना चाहिए।
जिला प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना में किसी प्रकार की देरी न हो, इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को डिजिटाइज किया गया है। सभी पात्र आवेदक सरल पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं और दस्तावेज़ अपलोड कर योजना का लाभ ले सकते हैं।