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RBI की नई नॉमिनेशन गाइडलाइंस: ग्राहकों को मिलेगी विशेष सुविधाएं

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नॉमिनेशन से संबंधित नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जो सभी कोऑपरेटिव और ग्रामीण बैंकों पर लागू होती हैं। इन नियमों के तहत, ग्राहकों को नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने के बाद तीन दिनों के भीतर रसीद प्राप्त होगी। इसके अलावा, मृतक खाता धारकों के क्लेम को 15 दिनों के भीतर निपटाने का प्रावधान भी है। जानें इन नए नियमों के बारे में विस्तार से।
 

RBI की नई गाइडलाइंस


RBI Update: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नॉमिनेशन से संबंधित नए निर्देश जारी किए हैं, जो सभी कोऑपरेटिव और ग्रामीण बैंकों पर लागू होते हैं। इन बैंकों के ग्राहक अब विशेष सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई ग्राहक नॉमिनेशन नहीं करना चाहता है, तो वह लिखित में अपनी मंशा व्यक्त कर सकता है, और इस कारण से बैंक को खाता खोलने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए।


नॉमिनेशन की अनिवार्यता

नए नियमों के अनुसार, ग्राहकों को नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने के तीन दिनों के भीतर बैंक द्वारा रसीद प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा, पासबुक या टर्म डिपॉजिट स्टेटमेंट पर रजिस्टर्ड नॉमिनेशन का उल्लेख करना आवश्यक होगा ताकि रिकॉर्ड में पारदर्शिता बनी रहे।


ग्राहकों को अपने बैंक खाते या लॉकर में नॉमिनेशन जोड़ने, रद्द करने या बदलने की पूरी स्वतंत्रता होगी। हर बदलाव के लिए बैंक को लिखित पुष्टि प्रदान करनी होगी। यदि किसी कारणवश बैंक किसी आवेदन को अस्वीकृत करता है, तो उसे तीन दिनों के भीतर लिखित उत्तर देना होगा।


मृतक खाता धारकों के क्लेम का प्रावधान

RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी खाते में एक से अधिक नॉमिनी हैं और उनमें से किसी एक की मृत्यु पैसे मिलने से पहले हो जाती है, तो उस व्यक्ति का नाम अपने आप रद्द हो जाएगा। नए नियमों के तहत, मृतक खाता धारकों के क्लेम को 15 दिनों के भीतर निपटाने का प्रावधान है, ताकि नॉमिनी को समय पर धन मिल सके।


अतिरिक्त जानकारी

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