दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को सरकारी बंगला न देने पर केंद्र को फटकारा
दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी
Video: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास आवंटित न करने के मामले में केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायाधीश सचिन दत्ता ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार के रवैये को 'फ्री सिस्टम फॉर आल' के समान बताया। अदालत ने कई बार केंद्र को नोटिस जारी किया, ताकि केजरीवाल को आवास मिल सके, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब अदालत ने केंद्र से इस मामले में जवाब मांगा है।
आम आदमी पार्टी का पक्ष
आम आदमी पार्टी के वकील ने कहा कि उन्होंने सरकारी आवास के लिए केंद्र को कई बार पत्र भेजे थे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वकील राहुल मेहरा ने बताया कि इस साल मई में बसपा प्रमुख ने 35 लोधी एस्टेट का बंगला खाली किया था। केंद्र सरकार ने इस बंगले को केजरीवाल को आवंटित करने के लिए मांगा था, लेकिन बाद में यह बंगला किसी और को दे दिया गया। पूरी जानकारी के लिए देखें यह वीडियो…