नई गति सीमाएँ: सड़क सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण नियम
नई गति सीमाओं की अधिसूचना
नई गति सीमाएँ: परिवहन विभाग ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए अलग-अलग गति सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। ट्रॉलियों से लेकर कारों और बाइक्स तक, सभी वाहनों के लिए नई गति सीमाएँ लागू की गई हैं, जिनका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
सड़क सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय
परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मनोहरपुर-दौसा खंड पर यातायात की भीड़ बढ़ती जा रही है, जिससे दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस समस्या का समाधान करने के लिए, यात्रियों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गति सीमाएँ निर्धारित की गई हैं।
विभिन्न श्रेणियों के लिए गति सीमाएँ
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि सभी श्रेणियों के लिए अलग-अलग गति सीमाएँ लागू की गई हैं। यह व्यवस्था चार-लेन वाले कैरिजवे के निर्माण पूरा होने तक प्रभावी रहेगी।
अधिकतम गति सीमाएँ
- भारी वाहन (ट्रॉली): अधिकतम गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा है।
- ट्रक और अन्य भारी वाहन: इनकी अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है।
- मध्यम/भारी यात्री वाहन (बसें, आदि): इनकी भी अधिकतम गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है।
तिपहिया और दोपहिया वाहनों के लिए नियम
यातायात विभाग ने हल्के और तिपहिया वाहनों के लिए भी नियम निर्धारित किए हैं। हल्के चार पहिया वाहन अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकते हैं। तिपहिया वाहनों के लिए यह सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि दोपहिया वाहनों के लिए यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा है।
जुर्माना और कानूनी दंड
क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने सभी वाहन चालकों से नई गति सीमाओं का पालन करने की अपील की है। तेज गति से वाहन चलाना न केवल चालक के लिए, बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी खतरनाक है। उल्लंघन करने वालों पर कठोर जुर्माना और कानूनी दंड लगाया जाएगा। यह कदम सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा केवल यातायात अनुशासन से ही संभव है। चार लेन वाली सड़क के निर्माण के बाद, गति सीमाओं की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकतानुसार नए नियम लागू किए जाएंगे।