पाकिस्तानी महिला ने पीएम मोदी से न्याय की गुहार लगाई
पाकिस्तानी महिला का आरोप
नई दिल्ली: एक पाकिस्तानी महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसने कराची में उसे छोड़कर दिल्ली में गुपचुप दूसरी शादी करने की योजना बनाई है। निकिता नागदेव नाम की इस महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की मांग करते हुए एक वीडियो साझा किया है, जिससे दोनों देशों के सामाजिक संगठनों और कानूनी संस्थाओं में हलचल मच गई है।
शादी का विवरण
कराची की निवासी निकिता ने दावा किया है कि उसने 26 जनवरी, 2020 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विक्रम नागदेव से शादी की थी, जो इंदौर में दीर्घकालिक वीज़ा पर रह रहा था। एक महीने बाद, विक्रम उसे 26 फरवरी को भारत ले आया। लेकिन निकिता का कहना है कि कुछ ही महीनों में उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ गया।
वीजा का बहाना
9 जुलाई, 2020 को उसे 'वीजा तकनीकी' के बहाने अटारी सीमा पर छोड़ दिया गया और जबरन पाकिस्तान भेज दिया गया। उसका कहना है कि तब से विक्रम ने उसे वापस लाने की कोई कोशिश नहीं की। उसने अपने वीडियो संदेश में कहा, 'मैंने उसे बार-बार भारत बुलाने की प्रार्थना की, लेकिन उसने हर बार मना कर दिया।'
वीडियो में गुहार
निकिता ने अपने वीडियो में कहा, 'अगर आज मुझे न्याय नहीं मिला, तो महिलाओं का न्याय पर से विश्वास उठ जाएगा। कई लड़कियों को अपने ससुराल में शारीरिक और मानसिक शोषण का सामना करना पड़ता है। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि वे मेरे साथ खड़े हों।'
शादी के बाद का व्यवहार
उन्होंने अपनी शादी के तुरंत बाद विक्रम के बदलते व्यवहार का भी उल्लेख किया। 'जब मैं पाकिस्तान से अपने ससुराल लौटी, तो उनका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। मुझे पता चला कि मेरे पति का मेरी एक रिश्तेदार के साथ अफेयर चल रहा है। जब मैंने अपने ससुर को बताया, तो उन्होंने कहा, 'लड़कों के अफेयर होते रहते हैं, कुछ नहीं हो सकता।'
कोविड-19 के दौरान दबाव
निकिता ने आरोप लगाया कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान विक्रम ने उसे पाकिस्तान लौटने के लिए मजबूर किया और अब उसे भारत में आने से मना कर रहा है। उसने कहा, 'भारत में हर महिला न्याय की हक़दार है।'
दूसरी शादी की तैयारी
कराची लौटने पर निकिता को पता चला कि विक्रम दिल्ली की एक महिला से दूसरी शादी करने की योजना बना रहा है। कानूनी रूप से शादीशुदा होते हुए भी उसे बदल दिए जाने की आशंका से परेशान होकर, निकिता ने 27 जनवरी, 2025 को एक लिखित शिकायत दर्ज कराई।
कानूनी स्थिति
यह मामला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अधिकृत सिंधी पंच मध्यस्थता एवं विधि परामर्श केंद्र के समक्ष आया। विक्रम और उसकी कथित मंगेतर को नोटिस जारी किए गए और सुनवाई भी हुई। हालांकि, मध्यस्थता विफल रही। केंद्र की 30 अप्रैल, 2025 की रिपोर्ट में कहा गया कि चूंकि पति-पत्नी में से कोई भी भारतीय नागरिक नहीं है, इसलिए यह मामला पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आता है, और विक्रम को पाकिस्तान वापस भेजने की सिफारिश की गई।
सिफारिशें
इंदौर में यह पहली बार नहीं है जब यह मामला सामने आया है। मई 2025 में, निकिता ने इंदौर सामाजिक पंचायत से संपर्क किया था, जिसने विक्रम को निर्वासित करने की सिफारिश की थी। कलेक्टर आशीष सिंह ने पुष्टि की कि जाँच के आदेश दे दिए गए हैं और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।