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पंजाब में पेंशनरों के लिए सेवा मेला: पंजीकरण और ई-केवाईसी की सुविधा

पंजाब सरकार ने 13 से 15 नवंबर 2025 तक 'पेंशनर सेवा मेला' आयोजित करने की योजना बनाई है। इस मेले का उद्देश्य पेंशनरों को ई-केवाईसी प्रक्रिया में सहायता प्रदान करना है, ताकि वे नए पेंशनर सेवा पोर्टल पर पंजीकरण कर सकें। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पेंशनरों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं। जानें इस सेवा मेले में उपलब्ध सुविधाओं और पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी।
 

पंजाब सरकार का पेंशनर सेवा मेला


चंडीगढ़: पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज घोषणा की कि राज्य सरकार 13 से 15 नवंबर 2025 तक सभी जिला खजाना कार्यालयों में 'पेंशनर सेवा मेला' आयोजित करेगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पेंशनरों को आवश्यक ई-केवाईसी प्रक्रिया में सहायता प्रदान करना है, ताकि वे नए पेंशनर सेवा पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकें।


वित्त मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने 3 नवंबर 2025 को सभी पेंशन सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। उन्होंने पेंशनरों से अनुरोध किया कि वे पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मेले के दौरान अपने निकटतम जिला खजाना कार्यालयों में आएं।


मोबाइल ऐप और सेवाएं

मोबाइल ऐप एंड्रॉइड


यह पोर्टल pensionersewa.punjab.gov.in पर उपलब्ध है, जहां पेंशनरों को प्रारंभिक चरण में छह प्रमुख सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इनमें 'जीवन प्रमाण' मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन देना, लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए आवेदन करना, पेंशन संबंधी शिकायतें दर्ज करना, और व्यक्तिगत विवरण को अपडेट करना शामिल है। 'जीवन प्रमाण' मोबाइल ऐप एंड्रॉइड पर यहां और आईओएस पर यहां उपलब्ध है।


पंजीकरण प्रक्रिया और सेवाएं

'पेंशनर सेवा पोर्टल' पर पंजीकृत


वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि इन सेवाओं का लाभ उठाना सरल है। पेंशनर पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण सुविधा के माध्यम से ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद, वे अपने मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप से घर बैठे इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा, ये सेवाएं निकटतम सेवा केंद्रों पर जाकर या संबंधित बैंकों और जिला खजाना कार्यालयों में जाकर भी प्राप्त की जा सकती हैं।


हेल्पलाइन नंबर

तीन हेल्पलाइन नंबर जारी


पोर्टल के लॉन्च के बाद उत्पन्न शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेज़रीज़ एंड अकाउंट्स ने एक समर्पित वार रूम स्थापित किया है। पेंशनरों की शिकायतों के समाधान के लिए निदेशालय स्तर पर तीन हेल्पलाइन नंबर, 18001802148, 01722996385 और 01722996386, जारी किए गए हैं, जो सभी कार्यदिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेंगे।