उत्तराखंड सरकार का नया नियम: 5000 रुपये से अधिक खर्च पर अनुमति आवश्यक
उत्तराखंड सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया नियम लागू किया है, जिसके अनुसार 5000 रुपये से अधिक का खर्च करने पर अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, संपत्ति के लेन-देन के लिए भी पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। यह नियम पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। जानें इस आदेश के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
Jul 19, 2025, 15:01 IST
उत्तराखंड सरकार का नया आदेश
वीडियो: उत्तराखंड की सरकार ने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया नियम लागू किया है। इसके अनुसार, यदि कोई कर्मचारी 5000 रुपये से अधिक का खर्च करता है, तो उसे पहले अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा, यदि कोई कर्मचारी अपनी जमीन या अचल संपत्ति खरीदने, बेचने या दान में लेने का विचार करता है, तो इसके लिए भी उसे विभाग के प्रमुख या मुख्य सचिव को पूर्व सूचना देकर अनुमति प्राप्त करनी होगी।
आदेश का विवरण
क्या है आदेश?
- यह नियम राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली 2002 के नियम 22 के अंतर्गत आता है, जिसे मुख्य सचिव आनंदबर्धन ने 14 जुलाई 2025 को फिर से लागू करने के लिए अधिसूचित किया है।
- इस आदेश के अनुसार, सभी विभागों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी कर्मचारी बिना अनुमति के 5000 रुपये से अधिक का खर्च न करे, अन्यथा इसे नियम का उल्लंघन माना जाएगा।
- सभी कर्मचारियों को हर पांच साल में अपनी अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही, विभाग के अधिकारी किसी भी समय संपत्तियों की जांच कर सकते हैं। इस आदेश का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।