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मुंबई लोकल ट्रेन में चिलम पीते हुए दो यात्रियों का वायरल वीडियो

मुंबई की लोकल ट्रेन में एक वायरल वीडियो ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। वीडियो में दो लोग ट्रेन के अंदर चिलम पीते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे रेलवे प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इस घटना के बाद यात्रियों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। जानें इस वीडियो के पीछे की कहानी और रेलवे के नियमों के बारे में।
 

मुंबई की लोकल ट्रेन में वायरल वीडियो


मुंबई: मुंबई की लोकल ट्रेन, जिसे शहर की जीवनरेखा माना जाता है, एक बार फिर चर्चा का विषय बनी है। इस बार इसका कारण यात्रियों की सुविधा नहीं, बल्कि एक वायरल वीडियो है। इस वीडियो में दो लोग चलती ट्रेन के अंदर चिलम पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। इस घटना ने यात्रियों की सुरक्षा, नियमों के पालन और रेलवे प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।


यह घटना पश्चिमी रेलवे की एक लोकल ट्रेन में हुई बताई जा रही है। वीडियो में एक युवक और एक अधेड़ व्यक्ति ट्रेन के लगेज कंपार्टमेंट में बैठे नजर आ रहे हैं, जहां दोनों चिलम पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो उनके साथ बैठे एक अन्य व्यक्ति द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, जिसके बाद यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।


यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल

यात्रियों की चिंता बढ़ी


वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक पहले चिलम जलाता है और फिर उसे अपने साथी को देता है। ट्रेन के अंदर अन्य यात्रियों की परवाह किए बिना, दोनों लगातार चिलम का सेवन करते हैं। इस घटना के सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कई लोग वीडियो देखने के बाद रेलवे प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।


चिलम का महत्व

चिलम क्या है?


चिलम एक पारंपरिक धूम्रपान पाइप है, जो आमतौर पर मिट्टी या पत्थर से बनाई जाती है। इसका उपयोग तंबाकू या अन्य धूम्रपान सामग्री के लिए किया जाता है। हालांकि, वायरल वीडियो में यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें क्या सामग्री इस्तेमाल की जा रही थी।


प्रशासन की चुप्पी

प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं


अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया और ट्रेन का रूट क्या था। रेलवे सुरक्षा बल (RPF), सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) और पश्चिमी रेलवे की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।


कानूनी पहलू

कानून की जानकारी


आपको बता दें कि भारतीय रेलवे में धूम्रपान पूरी तरह से प्रतिबंधित है। रेल अधिनियम, 1989 की धारा 167 के तहत ट्रेन या रेलवे परिसर में धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। इसके अलावा, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 भी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगाता है। रेलवे प्रशासन समय-समय पर यात्रियों से अपील करता है कि ऐसी गतिविधियों की सूचना तुरंत हेल्पलाइन या आरपीएफ को दें, ताकि उचित कार्रवाई की जा सके।