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बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'जॉली एलएलबी 3' के खिलाफ याचिका को किया खारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि फिल्म न्यायपालिका का मजाक उड़ाती है। कोर्ट ने इस दावे को खारिज करते हुए फिल्म के पक्ष में फैसला सुनाया। इस निर्णय से फिल्म की टीम को राहत मिली है और अब वे अपनी रिलीज की तैयारियों में तेजी ला सकते हैं।
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'जॉली एलएलबी 3' के खिलाफ याचिका को किया खारिज

जॉली एलएलबी 3 का कोर्ट से समर्थन

जॉली एलएलबी 3: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अक्षय कुमार और अरशद वारसी की नई फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि फिल्म में न्यायाधीशों और न्यायपालिका का मजाक उड़ाया गया है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज करते हुए फिल्म के पक्ष में फैसला सुनाया।


मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंकल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी, क्योंकि इसे न्यायिक प्रणाली का अपमान मानते हुए पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने हल्के-फुल्के अंदाज में जवाब दिया और कहा, 'हम हमेशा से मजाक का सामना करते आए हैं। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।' कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिल्म पर रोक लगाने का कोई ठोस आधार नहीं है।




'जॉली एलएलबी' श्रृंखला अपनी कॉमेडी और सामाजिक मुद्दों पर आधारित कहानियों के लिए जानी जाती है। यह फिल्म इस श्रृंखला का तीसरा भाग है, जिसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म में दोनों वकीलों के किरदार में होंगे, जो पहले दो भागों की तरह ही मजेदार और रोचक कहानी पेश करेंगे।


फिल्म की टीम को मिली राहत


इस श्रृंखला के पहले दो भाग दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय रहे हैं और तीसरे भाग से भी फैंस को बड़ी उम्मीदें हैं। हाईकोर्ट के इस निर्णय से फिल्म की टीम को राहत मिली है। निर्माताओं ने पहले ही सेंसर बोर्ड से मंजूरी प्राप्त कर ली थी और अब कोर्ट का समर्थन मिलने के बाद फिल्म अपनी रिलीज की तैयारियों में तेजी ला सकती है। यह फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है।