Newzfatafatlogo

हरियाणा की दयालु-2 योजना: दुर्घटनाओं में सहायता के लिए 1 से 5 लाख रुपये तक का मुआवज़ा

हरियाणा सरकार ने 'दयालु-2 योजना' शुरू की है, जो दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों या मृतकों के परिवारों को 1 से 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना का संचालन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जा रहा है। योजना के तहत सहायता राशि आयु के अनुसार निर्धारित की गई है। इसके अलावा, कुत्ते के काटने और मामूली चोटों पर भी मुआवज़ा दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए नागरिकों को ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी।
 | 
हरियाणा की दयालु-2 योजना: दुर्घटनाओं में सहायता के लिए 1 से 5 लाख रुपये तक का मुआवज़ा

दयालु-2 योजना का परिचय

हरियाणा सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 'दयालु-2 योजना' शुरू की है। इस योजना के तहत, किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति या मृतक के परिवार को 1 लाख से 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा संचालित की जा रही है।


कमेटी का गठन

जिला उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि दयालु-2 योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता स्वयं डीसी करते हैं, जिसमें पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र मीणा, तीन एसडीएम, आरटीए सचिव, और सीएमओ के प्रतिनिधि शामिल हैं। जिला सांख्यिकी अधिकारी डॉ. देवीदास इस समिति के सदस्य सचिव हैं।


आर्थिक सहायता की राशि

दुर्घटना, सड़क हादसे, या आवारा या पालतू पशु की टक्कर से घायल या मृतक व्यक्ति को आयु के अनुसार सहायता राशि दी जाएगी:



  • 12 वर्ष तक: 1 लाख रुपये

  • 12 से 18 वर्ष तक: 2 लाख रुपये

  • 18 से 25 वर्ष तक: 3 लाख रुपये

  • 25 से 45 वर्ष तक: 5 लाख रुपये

  • 45 वर्ष से ऊपर: 3 लाख रुपये


डीसी ने कहा कि यदि दुर्घटना में 70% या उससे कम विकलांगता होती है, तो वही सहायता राशि लागू होगी।


कुत्ते के काटने पर मुआवज़ा

कुत्ते के काटने या मामूली चोट पर भी मुआवज़ा दिया जाएगा:



  • एक दांत के निशान पर: 10,000 रुपये

  • दो दांत के निशान पर: 20,000 रुपये

  • मामूली चोट पर: 10,000 रुपये तक


आवश्यक दस्तावेज़

इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:



  • दुर्घटना की FIR/DDR कॉपी

  • सीएमओ रिपोर्ट

  • मेडिकल डिस्चार्ज रिपोर्ट

  • विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

  • मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

  • आवश्यकता पड़ने पर प्रत्यक्षदर्शी की गवाही भी ली जा सकती है।


आवेदन प्रक्रिया

नागरिकों को दयालु योजना के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें।