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हरियाणा में बेरोजगारी भत्ता और विवाह शगुन योजना का लाभ उठाएं

हरियाणा सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की घोषणा की है, जो युवाओं और बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन 30 नवंबर तक किए जा सकते हैं, जबकि विवाह शगुन योजना में विभिन्न वर्गों के लिए अनुदान राशि उपलब्ध है। जानें कैसे आप इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें।
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हरियाणा में बेरोजगारी भत्ता और विवाह शगुन योजना का लाभ उठाएं

बेरोजगारी भत्ता योजना

पानीपत (बेरोजगारी भत्ता योजना)। रोजगार विभाग युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगा। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी रितु चहल ने साझा की। उन्होंने बताया कि आवेदकों के पास जिले का निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।


आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और एक नवंबर 2025 को उनका पंजीकरण तीन वर्ष पुराना होना चाहिए। आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, और रिहायशी व वाणिज्यिक संपत्ति की कीमत 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, कृषि भूमि दो हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक को 12वीं कक्षा पास या 10वीं के बाद दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा करना आवश्यक है।


मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना

पानीपत। हरियाणा सरकार ने समाज के सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांग जनों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना शुरू की है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और बेटियों के विवाह को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।


उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि यह योजना समाज में समानता और सशक्तिकरण का प्रतीक है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करना और बेटियों की शादी में आर्थिक चिंताओं को कम करना है। उन्होंने सभी पात्र परिवारों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाएं।


योजना के तहत लाभार्थियों को सहायता राशि दी जाती है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास जाति के लाभार्थियों की बेटियों के विवाह पर 71 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है, जबकि पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के व्यक्तियों की बेटियों के विवाह पर 41 हजार रुपये की सहायता दी जाती है।


सभी वर्गों की विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित और अनाथ बच्चों की शादी के लिए 51 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। यदि विवाह में दोनों वर-वधू दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51 हजार रुपये की सहायता मिलेगी। अगर केवल एक वर या वधू दिव्यांग है, तो 41 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी।


खिलाड़ी महिलाओं (कोई भी जाति जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष या उससे कम हो) को भी 41 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। इसके लिए आवेदक को अपनी बेटी के विवाह के बाद छह माह के भीतर विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। योजना के लिए यहां विवाह पंजीकरण और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।