किसान मानधन योजना: हर महीने ₹3000 पेंशन पाने की प्रक्रिया

PM-KMY पंजीकरण: पेंशन पाने की संपूर्ण प्रक्रिया
किसान मानधन योजना: वृद्धावस्था में हर महीने ₹3000 की पेंशन भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
किसान मानधन योजना: बुढ़ापे में मिलेगी ₹3000 की पेंशन
जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, आमदनी के स्रोत कम होते जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।
कौन है पात्र और अंशदान राशि कितनी होगी?
इस योजना में वे किसान शामिल हैं जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है और जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है (PM-KMY पात्रता)।
जो किसान इस योजना में भाग लेते हैं, उन्हें ₹55 से ₹200 तक की मासिक अंशदान राशि का भुगतान करना होता है। यह राशि किसान की उम्र के अनुसार निर्धारित की जाती है (PM-KMY अंशदान)।
यदि कोई किसान 18 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होता है, तो उसे 42 वर्ष तक अंशदान करना होगा। इस दौरान किसान द्वारा किए गए योगदान के बराबर राशि सरकार भी उसके पेंशन फंड में जमा करेगी।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
इस योजना में आवेदन करने के लिए किसान को अपने नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाना होगा (किसान पंजीकरण CSC)।
वहां पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर और मोबाइल नंबर आवश्यक हैं। दस्तावेजों की सत्यापन के बाद किसान को PM-KMY पेंशन कार्ड जारी किया जाता है (CSC केंद्र पेंशन कार्ड)।
योजना से संबंधित अधिक जानकारी या सहायता के लिए किसान टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कॉल कर सकते हैं (PM-KMY हेल्पलाइन नंबर)।