EPFO के नए नियम: PF खाते से पैसे निकालने में बदलाव

EPFO के नए नियम
EPFO के नए नियम: केंद्र सरकार एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) के तहत पैसे निकालने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करने की योजना बना रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, EPFO ने यह सुझाव दिया है कि सदस्य हर 10 साल में एक बार अपने खाते से पूरा या आंशिक धन निकाल सकें।
यदि यह नियम लागू होता है, तो इससे 7 करोड़ से अधिक प्राइवेट नौकरी करने वाले EPFO सदस्यों को लाभ होगा। सरकार 10 साल की नौकरी पूरी करने के बाद निकासी के नियमों को सरल बनाने पर विचार कर रही है।
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह योजना उन व्यक्तियों के लिए है जो जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, ताकि उन्हें 58 वर्ष की रिटायरमेंट उम्र तक इंतजार न करना पड़े।
EPF निकासी नियम क्या हैं?
अब तक, लोग 58 वर्ष की आयु में रिटायर होने या नौकरी छोड़ने के बाद दो महीने तक बेरोजगार रहने पर ही पूरा EPF पैसा निकाल सकते थे। लेकिन कई लोग 35-40 वर्ष की आयु में नौकरी बदलना चाहते हैं या नियमित नौकरी नहीं कर पाते।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई सदस्य रिटायरमेंट की उम्र तक नहीं पहुँच पाते या लंबे समय तक नियमित नौकरी नहीं कर पाते। उनके लिए यह नया नियम बहुत सहायक हो सकता है।
EPFO में हाल के बदलाव
- UPI से तुरंत निकासी: अब लोग UPI या ATM का उपयोग करके PF से तुरंत ₹1 लाख तक निकाल सकते हैं, जो आपात स्थिति में सहायक है।
- ऑटो-सेटलमेंट लिमिट बढ़ी: पहले यह ₹1 लाख थी, अब इसे बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया है, जिससे छोटे क्लेम के लिए फिजिकल चेक की आवश्यकता नहीं रहेगी।
किसको फायदा होगा?
- जो लोग 10 साल की नौकरी पूरी कर चुके हैं लेकिन अब नियमित नौकरी नहीं करना चाहते।
- जो युवा जल्दी रिटायर होना चाहते हैं।