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दिल्ली में BMW हादसे की जांच: कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का दिया आदेश

दिल्ली में धौला कुआं के पास हुए भीषण BMW हादसे की सुनवाई में पटियाला हाउस कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। इस हादसे में वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह की मृत्यु हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुईं। आरोपी गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत को 27 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और गवाहों के बयान दर्ज कर रही है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कानूनी कार्यवाही के बारे में।
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दिल्ली में BMW हादसे की जांच: कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का दिया आदेश

दिल्ली में भीषण BMW हादसे की सुनवाई

BMW Accident: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने धौला कुआं के पास हुए भयानक बीएमडब्ल्यू हादसे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने का आदेश दिया है। यह दुर्घटना 14 सितंबर को हुई थी, जिसमें वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की मृत्यु हो गई, जबकि उनकी पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हुईं। इस मामले में आरोपी गगनप्रीत कौर की वकील ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने नोटिस जारी किया।


सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत को 27 सितंबर तक बढ़ा दिया। उन्हें दो दिन की न्यायिक हिरासत के बाद पेश किया गया था। उनकी ज़मानत याचिका पर विचार अभी भी जारी है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता पैरवी कर रहे हैं।


पुलिस जांच और गवाहों के बयान

पुलिस जांच और बयान


दिल्ली पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। इसी क्रम में गगनप्रीत के पति परीक्षित कक्कड़ से भी पूछताछ की गई। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें हादसे की कोई जानकारी नहीं थी और गगनप्रीत ने केवल इतना कहा कि वह घायलों को अस्पताल ले जा रही हैं। परीक्षित ने यह भी कहा कि टैक्सी से अलग होने से पहले उन्होंने अपने ससुर को इलाज की आवश्यकता की जानकारी दी थी। पुलिस अब गवाहों के बयानों और उपलब्ध सबूतों की जांच कर रही है।




हादसे का विवरण

हादसे का घटनाक्रम


गगनप्रीत कौर की बीएमडब्ल्यू कार ने दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास नवजोत सिंह की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में नवजोत सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुईं। हादसे के बाद, गगनप्रीत घबराहट में घायलों को 20 किलोमीटर दूर जीटीबी नगर अस्पताल ले गईं। उन्होंने बताया कि कोविड काल के दौरान उनके बच्चे उसी अस्पताल में भर्ती रह चुके थे, इसलिए वह वहां की स्थिति से परिचित थीं।


आरोप और कानूनी कार्यवाही


गगनप्रीत कौर पर भारतीय दंड संहिता के तहत गैर-इरादतन हत्या, लापरवाही से वाहन चलाने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित परिवार ने सवाल उठाया है कि घायलों को पास के आरआर अस्पताल या आरएमएल अस्पताल की बजाय दूरस्थ अस्पताल क्यों ले जाया गया। इस बीच, फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर वाहनों को जब्त कर लिया है और तकनीकी सबूतों की जांच जारी है।