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EPFO खातों से राशि निकालने के नियमों में संभावित बदलाव

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) खातों से राशि निकालने के नियमों में संभावित बदलाव की चर्चा हो रही है। नए प्रस्ताव के अनुसार, EPFO सदस्यों को हर 10 साल में एक बार अपनी पूरी राशि या उसका कुछ हिस्सा निकालने की अनुमति मिल सकती है। यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो जल्दी सेवानिवृत्त होना चाहते हैं। इसके अलावा, EPFO ने निकासी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई सुधार भी किए हैं। जानें इस विषय में और क्या जानकारी है।
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EPFO खातों से राशि निकालने के नियमों में संभावित बदलाव

EPFO के नए प्रस्ताव पर चर्चा


कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के खातों से राशि निकालने के नियमों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, EPFO सदस्यों को हर 10 साल में एक बार अपनी पूरी राशि या उसका कुछ हिस्सा निकालने की अनुमति देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।


यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इससे संगठित निजी क्षेत्र में कार्यरत 7 करोड़ से अधिक EPFO सदस्यों को लाभ होगा। एक मीडिया चैनल की रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्र सरकार 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद राशि निकालने के नियमों को सरल बनाने पर विचार कर रही है।


यह कदम उन कर्मचारियों के लिए है जो जल्दी सेवानिवृत्त होना चाहते हैं। ऐसे में वे 58 साल की उम्र तक इंतज़ार करने के बजाय सेवानिवृत्त होते ही अपनी पूरी PF राशि का दावा कर सकेंगे।


बदलाव की आवश्यकता

यह बदलाव इसलिए आवश्यक है क्योंकि अब तक EPF से पूरी राशि केवल तब निकाली जा सकती थी जब कोई कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता था या नौकरी छोड़ने के बाद दो महीने तक बेरोजगार रहता था। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो 35 से 40 वर्ष की आयु में करियर बदलना चाहते हैं या किसी कारणवश नियमित नौकरी नहीं कर पाते। ऐसे में यह बदलाव उनके लिए काफी सहायक साबित होगा।


EPFO द्वारा किए गए अन्य सुधार

EPF खाते से UPI या ATM के माध्यम से 1 लाख रुपये तक की तात्कालिक निकासी की सुविधा भी दी गई है। इससे आपात स्थिति में पैसे निकालना आसान हो जाएगा। पहले 1 लाख रुपये तक के दावों का निपटारा स्वतः हो जाता था, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इसके लिए सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।


प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, EPFO ने दावे के सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या 27 से घटाकर 18 कर दी है। अब यह प्रक्रिया 3-4 दिनों में पूरी हो जाती है। इसके अलावा, 3 साल की सेवा पूरी होने पर PF खाते से 90% राशि निकाली जा सकती है, जिसका उपयोग घर के डाउन पेमेंट या EMI के लिए किया जा सकता है।


सरकार समय-समय पर EPF खाते से निकासी के नियमों में बदलाव करती रहती है ताकि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। ये बदलाव इसलिए भी किए गए हैं ताकि कर्मचारी आपात स्थिति में बिना किसी परेशानी के अपने पैसे का उपयोग कर सकें। आपको यह भी जानकर अच्छा लगेगा कि पीएफ खाते में 12% योगदान कर्मचारी और 12% योगदान नियोक्ता की ओर से होता है।