उम्रकैद सजायाफ्ता ने पैरोल के बाद नहीं किया सरेंडर
यमुनानगर में एक उम्रकैद सजायाफ्ता व्यक्ति, विकास उर्फ बिल्लू, ने 41 दिन की पैरोल पर घर जाने के बाद जेल में लौटने से इनकार कर दिया। उसकी पैरोल अवधि 8 जुलाई को समाप्त हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने गुड इमोरल एक्ट के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। यह घटना न्यायिक प्रणाली की गंभीरता को दर्शाती है और इस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
Jul 20, 2025, 16:32 IST
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पैरोल अवधि समाप्त होने पर मामला दर्ज
जींद से समाचार:
पैरोल पर न लौटने पर कार्रवाई: सदर थाना पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ गुड इमोरल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है, जिसने उम्रकैद की सजा के बावजूद पैरोल अवधि समाप्त होने पर जेल में सरेंडर नहीं किया। यमुनानगर जेल के अधीक्षक ने पुलिस को इस संबंध में शिकायत दी है।
गांव चाबरी के निवासी विकास उर्फ बिल्लू को कुरूक्षेत्र अदालत ने जनवरी 2015 में हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
41 दिन की पैरोल पर घर आया
विकास यमुनानगर जेल में सजा काट रहा था और 27 मई को उसे 41 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया था। उसकी पैरोल अवधि 8 जुलाई को समाप्त हो गई, लेकिन उसने जेल में लौटने का प्रयास नहीं किया। इस पर सदर थाना पुलिस ने यमुनानगर जेल अधीक्षक की शिकायत के आधार पर विकास उर्फ बिल्लू के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।