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गोवा में नाइट क्लब अग्निकांड: 25 लोगों की मौत, सुरक्षा मानकों की अनदेखी

गोवा के अरपोरा में बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने क्लब के प्रबंधक को गिरफ्तार किया है और क्लब के मालिक की तलाश जारी है। घटना के बाद, सरकार ने सभी नाइट क्लबों का अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने का आदेश दिया है। यह घटना गोवा के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक बड़ा झटका है।
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गोवा में नाइट क्लब अग्निकांड: 25 लोगों की मौत, सुरक्षा मानकों की अनदेखी

गोवा में नाइट क्लब में आग लगने की घटना


पणजी: गोवा के अरपोरा क्षेत्र में बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में हुई भयंकर आग ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। गोवा पुलिस ने क्लब के प्रबंधक की गिरफ्तारी की पुष्टि की है, यह बताते हुए कि कई आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था। पुलिस अब क्लब के मालिक की खोज में जुटी है।


घटना का विवरण

स्थानीय निवासियों के अनुसार, यह घटना रात 12 बजे के आसपास हुई। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज आसपास की इमारतों में भी सुनाई दी। कुछ गवाहों ने बताया कि धमाके के बाद क्लब से चीखने-चिल्लाने की आवाजें आईं और आग इतनी भयंकर थी कि बचावकर्मियों को अंदर जाने में कठिनाई हुई। इस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई, जबकि गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को तुरंत अस्पताल भेजा गया।


पुलिस की रिपोर्ट

पुलिस ने बताया कि नाइट क्लब के किचन में गैस सिलेंडर फटने से आग लगी, जिससे पूरा क्लब जलने लगा। धमाके के कारण वहां अफरा-तफरी मच गई और लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। मरने वालों में चार पर्यटक और चौदह क्लब कर्मचारी शामिल हैं, जबकि सात लोगों की पहचान अभी की जानी बाकी है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि क्लब में अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था।


मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना गोवा के पर्यटन उद्योग के लिए एक बड़ा झटका है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि नाइट क्लब के प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया है और क्लब के मालिक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि अग्नि सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


सरकार का आदेश

इस घटना के बाद, सरकार ने राज्य के सभी नाइट क्लबों और बार का अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने का आदेश दिया है। अधिकारियों का कहना है कि सभी प्रतिष्ठानों को अनिवार्य रूप से सुरक्षा मानकों को साबित करना होगा, अन्यथा उनका संचालन बंद कर दिया जाएगा।