पटना में कोचिंग संस्थान फायरिंग मामले में खान सर की गिरफ्तारी पर रोक
पटना जिला अदालत का निर्णय
पटना की जिला अदालत ने मंगलवार को प्रसिद्ध शिक्षक फैसल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह रोक आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले से संबंधित है। हाल ही में खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फायरिंग के चलते उनके खिलाफ कदमकुआं पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई थी।
फायरिंग की घटना और उसके परिणाम
2 जून को कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फायरिंग में एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया था। यह FIR एक वीडियो के आधार पर दर्ज की गई, जिसमें दो गार्ड फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की सुनवाई पटना सिविल कोर्ट के जिला जज ने की, जहां खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया।
ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के शिक्षकों और छात्र नेताओं ने रविवार को डायरेक्टर रौशन आनंद की तत्काल रिहाई की मांग की। उन्होंने उनकी गिरफ्तारी को निराधार बताया और सवाल उठाया कि खान सर के खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इतिहास के शिक्षक शशांक पाठक ने कहा कि रौशन आनंद की गिरफ्तारी के लिए दिए गए सभी कारण बेबुनियाद हैं।
रौशन आनंद और उनके दो साथियों, अभिषेक और गौरव को 3 जून को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आनंद ने पहले आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। बिहार पुलिस परीक्षा के परिणामों में सफलता के बाद उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है।
पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान एक वीडियो मिला जिसमें दो लोग हवा में फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो फुटेज की जांच के बाद, पुलिस ने संस्थान से जुड़े दो गार्डों की पहचान की और उन्हें हिरासत में लिया। पुलिस ने FIR में खान सर और दो अन्य लोगों के नाम शामिल किए हैं।
