बंबई उच्च न्यायालय ने 'जॉली एलएलबी 3' के खिलाफ याचिका खारिज की

उच्च न्यायालय का निर्णय
बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि फिल्म में न्यायाधीशों और वकीलों का मजाक उड़ाया गया है। न्यायालय ने कहा कि वह इस तरह के मजाकों के लिए अभ्यस्त हो चुका है और कहा, 'आपकी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है।'
याचिका का विवरण
यह याचिका वकील चंद्रकांत गायकवाड़ के माध्यम से 'एसोसिएशन फॉर एडिंग जस्टिस' द्वारा दायर की गई थी। इसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने और 'भाई वकील है' गाने को हटाने की मांग की गई थी, जिसे कानूनी पेशे के लिए अपमानजनक बताया गया। याचिकाकर्ता के वकील दीपेश सिरोया ने कहा कि फिल्म और गाने में वकीलों के साथ-साथ न्यायाधीशों का भी मजाक उड़ाया गया है, जिसमें एक दृश्य में न्यायाधीशों को 'मामू' कहा गया है, जो न्यायपालिका के लिए अपमानजनक है।
न्यायालय की प्रतिक्रिया
मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने इस पर कहा कि उन्हें इस मामले की कोई चिंता नहीं है। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, 'हमारे मजाक उड़ाने का सिलसिला पहले दिन से ही चल रहा है। आपकी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है।'
फिल्म की रिलीज
फिल्म निर्माताओं ने पीठ को बताया कि इसी तरह की एक याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। 'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर को रिलीज होने वाली है।
एडवांस बुकिंग की स्थिति
जॉली एलएलबी 3 की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट
फिल्म की एडवांस बुकिंग 15 सितंबर से शुरू हुई थी, जो कि रिलीज से चार दिन पहले है। हालांकि, सैकनिल्क के अनुसार, पहले दो दिनों में फिल्म ने केवल 32,000 टिकट बेचे हैं, जिससे पहले दिन की प्री-सेल में ₹99 लाख की कमाई हुई है। यह आंकड़ा एक मजबूत स्टार कास्ट वाली इस सीक्वल के लिए अपेक्षाकृत कम है। फिल्म की रिलीज में दो दिन से भी कम समय बचा है, और इसकी एडवांस बुकिंग अभी तक ₹1 करोड़ से अधिक नहीं हुई है। निर्माताओं को उम्मीद है कि रिलीज की तारीख के करीब आने पर अग्रिम बुकिंग में तेजी आएगी।