राजा रघुवंशी हत्या मामले में सिलोमे जेम्स को मिली जमानत, गुवाहाटी पुलिस की जांच जारी

राजा रघुवंशी हत्या मामले में जमानत
राजा रघुवंशी हत्या केस: राजा रघुवंशी के हत्या मामले में सह-आरोपी सिलोमे जेम्स को अदालत ने राहत प्रदान की है। न्यायालय ने उन्हें ₹5000 के मुचलके पर जमानत दी है। इस मामले में इंदौर के वकील देवेश शर्मा ने बताया कि उनके मुवक्किल का इस केस से कोई सीधा संबंध नहीं है। वहीं, गुवाहाटी पुलिस की अपराध शाखा ने राजा रघुवंशी की बहन सृष्टि रघुवंशी और मां द्वारा किए गए विवादास्पद बयानों के मामले में जांच में सहयोग न देने को गंभीरता से लिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों को कई बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद वे अब तक पेश नहीं हुई हैं।
सिलोमे जेम्स को मिली नियमित जमानत
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट डीकेके मिहसिल की अदालत ने सिलोमे जेम्स को नियमित जमानत दी है। इंदौर के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेश शर्मा ने इस जमानत के लिए पैरवी की। उन्होंने बताया कि अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार करते हुए ₹5000 के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर की। हालांकि, जमानत की शर्तें बेहद सख्त हैं, जिसमें अभियुक्त को अदालत के सभी निर्देशों का पालन करना होगा, जैसे कि आगे की सुनवाई में नियमित उपस्थिति और पुलिस जांच में पूर्ण सहयोग। इस मामले में जेम्स के साथ दो अन्य सह-आरोपियों को भी सशर्त जमानत मिली है।
हत्या की घटना का विवरण
राजा रघुवंशी की हत्या की घटना 23 मई को सोहरा में हुई थी, जहां वे अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर गए थे। इस हत्याकांड में बाहरी हमलावरों की संलिप्तता सामने आई है। मुख्य आरोपी सोनम और उसके प्रेमी सहित सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
गुवाहाटी पुलिस की कार्रवाई
गुवाहाटी सिटी पुलिस ने बताया कि मां कामाख्या पर दिए गए अपमानजनक बयानों के मामले में सृष्टि रघुवंशी और एक समाचार चैनल के एंकर ने कथित तौर पर असत्यापित और अपमानजनक बयान दिए। पुलिस का कहना है कि ये बयान समाज में सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकते हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त अंकुर जैन ने कहा कि ये बयान असम के हिंदू देवी मां कामाख्या के प्रतिष्ठित मंदिर के खिलाफ हैं, जिससे एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसलिए मामला दर्ज किया गया है।
नोटिस के बावजूद अनुपस्थिति
गुवाहाटी पुलिस ने बताया कि जांच अधिकारी ने समाचार एंकर, संबंधित चैनल और सृष्टि रघुवंशी को 35(3) बीएनएसएस के तहत नोटिस भेजे थे। इन्हें 23 और 24 जून को क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के लिए कहा गया था, लेकिन वे आज तक जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुए। क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में केस संख्या 04/2025 दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 196(2)/299/302 ऑफ बीएनएसएस, 2023 के तहत आरोप तय किए गए हैं।
हनीमून के दौरान हुई हत्या
राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम हनीमून के लिए सोहरा गए थे। 23 मई को उनकी हत्या की गई, जिसमें सोनम के इशारे पर बाहरी हमलावरों ने हिस्सा लिया। मुख्य आरोपी सोनम और उसके प्रेमी सहित सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और मामले की अगली सुनवाई की तैयारी जारी है।