सरकार ने देर से रिटर्न दाखिल करने का दिया नया मौका

देर से रिटर्न दाखिल करने की नई जानकारी
देर से रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया: टैक्सपेयर्स के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर थी। यदि आपने इस तिथि तक अपना रिटर्न नहीं भरा है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने आपको देर से रिटर्न दाखिल करने का एक और अवसर प्रदान किया है।
पेनल्टी और ब्याज का भुगतान
हालांकि, इस प्रक्रिया के तहत आपको पेनल्टी और ब्याज का भुगतान करना होगा। सवाल यह है कि देर से ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है और इसके लिए कितनी पेनल्टी देनी होगी। यह जानकारी सभी टैक्सपेयर के लिए आवश्यक है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने समय सीमा चूक ली है।
31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति
ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि (नॉन-ऑडिट मामलों के लिए) 15 सितंबर 2025 थी, जिसे बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दिया गया। यदि आप इस समय सीमा को चूक गए हैं, तो आप 31 दिसंबर 2025 तक देर से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
यदि आप निर्धारित तिथि के बाद ITR दाखिल करते हैं, तो आपको लेट फीस (सेक्शन 234F के तहत) के साथ ब्याज भी देना होगा। यदि आपकी कुल टैक्सेबल आय 5 लाख रुपये से कम है, तो आपको 1000 रुपये की पेनल्टी लगेगी।
यदि आपकी टैक्सेबल आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो पेनल्टी 5,000 रुपये होगी। इसके अलावा, यदि कोई टैक्स बकाया है, तो उस पर 1% प्रति माह या उसके हिस्से के अनुसार ब्याज (सेक्शन 234A के तहत) लगेगा।
टैक्स बेनिफिट्स का नुकसान
देर से रिटर्न दाखिल करने से कुछ टैक्स बेनिफिट्स का नुकसान हो सकता है, जैसे कि कुछ नुकसान जो आप अगले वर्ष सेट ऑफ कर सकते हैं। समय सीमा के बाद पुराने टैक्स सिस्टम (पुराना बनाम नया) चुनने की लचीलापन भी कम हो सकती है। इसके अलावा, रिफंड में देरी हो सकती है और सरकारी प्रक्रियाओं में भी बाधा आ सकती है।
ITR ऑनलाइन दाखिल करने की प्रक्रिया
1. इनकम टैक्स पोर्टल incometax.gov.in पर लॉग इन करें (PAN और Aadhaar लिंक होना चाहिए)।
2. 'देर से रिटर्न दाखिल करें' विकल्प चुनें, जो सेक्शन 139(4) के तहत होगा।
3. अपनी आय के स्रोत के अनुसार सही ITR फॉर्म (ITR-1, ITR-2, आदि) चुनें।
4. आवश्यक दस्तावेज़ इकट्ठा करें – फॉर्म 16, 26AS, आय का प्रमाण, बैंक स्टेटमेंट, आदि।
5. यदि टैक्स देना है, तो उसका भुगतान करें। फिर ITR फाइल करें और उसे ई-वेरीफाई करें।
अधिक जानकारी के लिए
यह भी पढ़ें: PM Vishwakarma Yojana: सस्ती ब्याज दर पर पाएं 3 लाख रुपये तक का लोन, अभी करें आवेदन