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हरियाणा में बीपीएल सूची में बदलाव: नए नियमों से प्रभावित परिवार

हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। यदि गरीब परिवार 6 महीने तक राशन नहीं लेते हैं या उनका वार्षिक बिजली बिल 24 हजार रुपये से अधिक होता है, तो उन्हें बीपीएल सूची से बाहर किया जाएगा। इसके अलावा, परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद आय शून्य होने पर परिवार पहचान पत्र को अपडेट करना अनिवार्य है। जानें किस जिले में कितने परिवार प्रभावित हुए हैं और नए नियमों का क्या असर होगा।
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हरियाणा में बीपीएल सूची में बदलाव: नए नियमों से प्रभावित परिवार

हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए नई जानकारी

Haryana BPL List Update: हिसार | हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। यदि गरीब परिवार अगले 6 महीनों तक डिपो से राशन नहीं लेते हैं या उनका वार्षिक बिजली बिल 24 हजार रुपये से अधिक हो जाता है, तो उन्हें बीपीएल सूची से हटा दिया जाएगा।


बीपीएल सूची से बाहर होने वाले परिवारों की जानकारी

यदि परिवार के मुखिया का निधन हो जाता है और परिवार की आय शून्य हो जाती है, तो उन्हें एक महीने के भीतर अपने परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) को अपडेट करना होगा। अन्यथा, मुख्यालय द्वारा परिवार की आय 1 लाख 80 हजार से 3 लाख रुपये के बीच स्वतः दर्ज कर दी जाएगी।


जिलावार बीपीएल सूची से बाहर होने वाले परिवार

हाल ही में मानव सूचना एवं संसाधन मुख्यालय ने परिवारों का डेटा अपडेट किया है। जिन परिवारों के बीपीएल राशन कार्ड अक्टूबर में सूची में थे, उनमें नवंबर में हजारों परिवारों को हटा दिया गया है। नए नियमों के अनुसार, 6 महीने तक राशन न लेने वाले, सालाना बिजली बिल 24 हजार से अधिक वाले, शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग गज का प्लॉट और ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज से अधिक संपत्ति वाले परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर किया जा रहा है।


भिवानी जिले में अकेले एक महीने में 10,388 बीपीएल परिवार सूची से बाहर हो गए हैं। हिसार में सबसे अधिक 13,469 और सिरसा में 10,825 बीपीएल परिवारों को सूची से हटा दिया गया है। अब इन परिवारों के सदस्य मानव सूचना एवं संसाधन विभाग के कार्यालय के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए हैं।