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सरकार ने दवाओं की कीमतों में बदलाव के लिए नए GST नियम लागू किए

सरकार ने 22 सितंबर से दवाओं की कीमतों में बदलाव के लिए नए GST नियम लागू करने की घोषणा की है। इस बदलाव से दवाओं की कीमतें घटेंगी, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने सभी कंपनियों को दवाओं का अधिकतम रिटेल प्राइस (MRP) बदलने का आदेश दिया है। नई प्राइस लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें जान बचाने वाली दवाओं पर 5% और अन्य दवाओं पर 18% GST लागू होगा।
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सरकार ने दवाओं की कीमतों में बदलाव के लिए नए GST नियम लागू किए

दवाओं की कीमतों में राहत


दवाओं की नई कीमतें: सरकार ने फार्मा कंपनियों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। 22 सितंबर से नए GST दरें लागू होने जा रही हैं, जिससे आम जनता को लाभ होगा। इस दिन से कई खाद्य पदार्थों की कीमतें घटेंगी।


MRP में बदलाव की आवश्यकता

नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने स्पष्ट किया है कि सभी दवा निर्माण और विपणन कंपनियों को दवाओं (जिसमें मेडिकल डिवाइस भी शामिल हैं) का अधिकतम रिटेल प्राइस (MRP) बदलना अनिवार्य होगा।


नई प्राइस लिस्ट का प्रकाशन

NPPA ने बताया कि दवाओं और फार्मास्यूटिकल उत्पादों की बिक्री करने वाली सभी कंपनियों को नई प्राइस लिस्ट या सप्लीमेंट्री प्राइस लिस्ट जारी करनी होगी। ये सूचियाँ राज्य ड्रग कंट्रोलर और सरकार को भी भेजी जाएंगी।


नए GST दरों का विवरण

दिल्ली की रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन केमिस्ट्स अलायंस ने बताया है कि 22 सितंबर से नए GST 2.0 सिस्टम लागू होने पर दवाओं की कीमतों में कमी आने की संभावना है।



  • जान बचाने वाली दवाएं (जैसे, HIV/AIDS, TB, कैंसर) पर 5% GST

  • अधिकांश प्रिस्क्रिप्शन दवाओं पर 5% GST

  • विटामिन, सप्लीमेंट और ओवर-द-काउंटर (OTC) उत्पादों पर 18% GST