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दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के आरोपी यासिर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के मामले में यासिर अहमद डार को 11 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एनआईए के अनुसार, यासिर इस साजिश में सक्रिय रूप से शामिल था और उसे 16 जनवरी को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले में आगे की जांच जारी है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
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दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के आरोपी यासिर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

दिल्ली में धमाके का मामला


नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के लाल किले के निकट हुए धमाके से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी यासिर अहमद डार को 11 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। यह निर्णय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना की अदालत द्वारा लिया गया, जिसमें कहा गया कि यासिर को 16 जनवरी तक हिरासत में रखा जाएगा।


यासिर का मामला


सोमवार को यासिर अहमद डार को अदालत में पेश किया गया, क्योंकि उसकी एनआईए हिरासत की अवधि समाप्त हो चुकी थी। इससे पहले, 26 दिसंबर 2025 को अदालत ने उसकी एनआईए हिरासत को 10 दिनों के लिए बढ़ाया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यासिर को 18 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया था, और वह इस मामले में नौवां आरोपी है।


यासिर की संलिप्तता


एनआईए के अनुसार, यासिर अहमद डार जम्मू-कश्मीर का निवासी है और वह लाल किले के पास हुए धमाके के मुख्य आरोपी उमर-उन-नबी का करीबी सहयोगी है। जांच एजेंसी का कहना है कि यासिर की भूमिका केवल सीमित नहीं थी, बल्कि वह साजिश में सक्रिय रूप से शामिल था और अन्य आरोपियों के संपर्क में भी था।


धमाके में हुई थी जानमाल की हानि


जांच में यह भी सामने आया है कि धमाके के लिए जिस वाहन का उपयोग किया गया, उसे उमर-उन-नबी चला रहा था। इस कार में विस्फोटक रखे गए थे, जिससे 15 लोगों की जान गई और कई अन्य घायल हुए।


अगली सुनवाई की तारीख


एनआईए का कहना है कि यासिर अहमद डार ने इस साजिश को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एजेंसी मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों से संबंधित सबूत भी इकट्ठा कर रही है। अदालत के आदेश के बाद, यासिर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और उसे 16 जनवरी को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले में आगे की सुनवाई और जांच जारी है।