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बहरोड़ में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना के लिए गंभीरता से विचार किया जाएगा - विधि एवं विधिक कार्य मंत्री

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बहरोड़ में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना के लिए गंभीरता से विचार किया जाएगा - विधि एवं विधिक कार्य मंत्री


जयपुर, 27 फ़रवरी (हि.स.)। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि बहरोड़ में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से विचार किया जाएगा।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बहरोड़ जिला एवं सत्र न्यायालय खोले जाने के मानदण्ड पूरे करता है। यहां मुकदमों की संख्या भी पर्याप्त है तथा न्यायालय की स्थापना के लिए जमीन एवं भवन भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बहरोड़ में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय की समिति को प्रस्ताव भेजकर, समिति की स्वीकृति उपरांत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

इससे पहले विधायक डॉ. जसवन्त सिंह के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में विधि एवं विधिक कार्य मंत्री ने कहा कि बहरोड़ में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंषा नहीं की गई है तथा न ही उक्त प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी के समक्ष विचारार्थ लंबित है। तथापि जिला कोटपूतली-बहरोड के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी द्वारा कोटपूतली में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना करने की अनुशंषा 20 अक्टूबर 2023 को राज्य सरकार को प्रेषित की गई। नवगठित जिला कोटपुतली-बहरोड़ में नवीन जिला एवं सेशन न्यायालय की स्थापना के लिए वर्ष 2025 में बजट घोषणा कर दी गई है। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर यथाशीघ्र जिला एवं सेशन न्यायालय की स्थापना के लिए कार्रवाई की जा सकेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / संदीप