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निगम चुनाव में मेयर व पार्षदों के लिए लगेंगे अलग-अलग ईवीएम

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चुनाव आयुक्त की अपील, मतदान के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र जरूर लाए साथ

चंडीगढ़, 27 फरवरी (हि.स.)। हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में सात नगर निगमों, 4 नगर परिषदों तथा 21 नगर पालिकाओं में होने वाले चुनाव के लिए मतदान 2 मार्च को होंगे। साथ ही दो नगर निगमों में मेयर पद, एक नगर परिषद में प्रधान, दो नगर पालिकाओं में प्रधान और तीन नगर पालिकाओं के वार्डों में वार्ड सदस्य के लिए उपचुनाव के लिए भी 2 मार्च को ही मतदान होगा।

धनपत सिंह ने गुरुवार ने चंडीगढ़ में बताया कि 7 नगर निगमों (फरीदाबाद, गुरूग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक एवं यमुनानगर) में महापौर तथा वार्ड सदस्यों के चुनाव के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र में 2 अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) लगाई जायेगी। उन्होंने बताया कि अंबाला व सोनीपत महापौर पद के लिए, एक नगर परिषद (सोहना) में प्रधान पद और दो नगर पालिका (असंध और ईमाइलाबाद) में प्रधान के पद तथा 3 नगर पालिकाओं (सफीदों, तरावड़ी व लाडवा) के वार्डों में वार्ड सदस्यों के लिए होने वाले उपचुनाव में प्रत्येक मतदान केंद्र में एक ईवीएम मशीन से ही मतदान कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अंबाला सदर, पटौदी-जटोली मंडी, थानेसर और सिरसा में प्रधान तथा वार्ड सदस्यों के लिए, बराड़ा, बवानी खेडा, लोहारू, सिवानी, जाखल मंडी, फारुख नगर, नारनौंद, बेरी, जुलाना, कलायत, सीवन, पूंडरी, इंद्री, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, तावडू, हथीन, कलानौर, खरखौदा और रादौर में प्रधान तथा वार्ड सदस्यों के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र में 2 अलग-अलग ईवीएम के माध्यम से मतदान करवाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि नगर निगम अंबाला और सोनीपत में महापौर पद के लिए, नगर परिषद सोहना में प्रधान पद के लिए और नगर पालिका (असंध और इस्माइलाबाद) में प्रधान पद के लिए और नगर पालिका (सफीदों के वार्ड नंबर 14, तरावड़ी के वार्ड नंबर 5 तथा लाडवा के वार्ड नंबर 11) में वार्ड सदस्य के उपचुनाव में एक मतदान केंद्र में केवल एक ईवीएम से ही मतदान करवाया जाएगा। वहीं पानीपत नगर निगम का चुनाव 9 मार्च को होगा। इस चुनाव में महापौर के पद तथा वार्ड सदस्यों के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र में 2 ईवीएम लगाई जायेगी।

राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने मतदाताओं से आह्वान किया है कि वह दो मार्च को होने वाली शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करें। मतदान में केवल वही मतदाता मताधिकार का उपयोग कर सकेगा जिसका नाम संबंधित नगर निगम, नगर परिषद अथवा नगर पालिका की मतदाता सूची में शामिल हाेंगे।सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए अपने साथ फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर आना होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा