शराब तस्कर को पांच साल की सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये जुर्माने की सजा
अररिया, 27 फरवरी(हि.स.)। अररिया एक्साइज कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन सिंह की अदालत ने शराब तस्करी के आरोपित राम विलास पासवान को पांच साल तक की सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर छह महीने तक की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश अपने निर्णय में दिया है।यह नरपतगंज थाना में दर्ज मामले का है।
दोषी राम विलास पासवान के विरुद्ध 23 सितंबर 2023 को करीब 9 बजकर 45 मिनट में हाजी मुज्जफर चौक के पूरब दिशा के बांस बाड़ी में अपने सिर पर नेपाल से भारत की ओर अवैध शराब ढोकर जमा कर रहे थे और उनके ही निशानदेही पर बांस बीट से 330 बोतल कुल 99 लीटर शराब बरामद किया गया था ।
सजा पाने वाला दोषी राम विलास पासवान घूरना थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 10 का रहने वाला है।
सजा की बिंदु पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता चंद्रशेखर झा ने कम उम्र का हवाला देकर कम से कम सजा सुनाई जाने की गुहार लगाई, जबकि सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अधिनियम के संजय कुमार मिश्रा ने विधि सम्मत सजा सुनाई जाने की मांग की।दोनो ही पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई ।
हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर