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श्योपुर: पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

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- दो साल पुराने मामले में सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला

श्योपुर, 27 फरवरी (हि.स.)। लगभग 2 साल पहले पत्नी की हत्या करने के एक मामले में सत्र न्यायालय ने हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 5 हजार रुपए के जुर्माना से भी दंडित किया है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी लोक अभियोजक राजेंद्र जाधव ने की।

इस संबंध में एडवोकेट जाधव ने बताया कि 26 मई 2023 को मृतका महिला राधाबाई को उसके परिजन राधा को जिला अस्पताल लेकर आए और अस्पताल में उपस्थित ड्यूटी डॉक्टर द्वारा पुलिस चौकी प्रभारी जिला अस्पताल श्योपुर को सूचना दी। इस पर से पुलिस थाना मानपुर की उपनिरीक्षक जिला अस्पताल श्योपुर पहुंची और मर्ग पंजीबद्ध किया गया। उसके बाद मर्ग की जांच अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्योपुर द्वारा करने पर पाया गया कि अभुियक्त सतीश द्वारा 26 मई 2023 को को दिन के 3-4 बजे के मध्य ग्राम जैनी-दांतरदा रोड ग्राम टोंगनी के पास, मैन रोड पर अत्याधिक मारपीट करने से उसकी पत्नी राधाबाई की मृत्यु होना पाते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्योपुर के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया और विचारण के लिए न्यायालय सत्र न्यायाधीश महोदय जिला श्योपुर के समक्ष कमिट किया गया। मामले में सत्र न्यायालय श्योपुर जिला श्योपुर द्वारा विचारण के बाद आरोपी सतीश धोबी पुत्र सियाराम धोबी उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम जैनी पुलिस थाना मानपुर जिला श्योपुर को धारा 302 भादवि के अंतर्गत पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया।

हिन्दुस्थान समाचार/शरद

हिन्दुस्थान समाचार / शरद शर्मा