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कृषि विभाग की कार्रवाई: उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने जींद में उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। निरीक्षण में भंडारण और अभिलेखों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। विभाग का उद्देश्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराना है। जानें इस कार्रवाई के पीछे की वजह और विभाग की आगे की योजना।
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कृषि विभाग की कार्रवाई: उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित

उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई


कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक गिरीश नागपाल ने जानकारी दी कि 12 जुलाई को विभाग की एक टीम ने जींद जिले में उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में नरवाना स्थित शिव ट्रेडर्स, अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी और जींद में हरियाणा फर्टिलाइजर्स के यहां भंडारण और अभिलेखों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।


उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन

उपनिदेशक ने बताया कि जांच में यह स्पष्ट हुआ कि इन प्रतिष्ठानों ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के नियमों का उल्लंघन किया है। इस आधार पर, कृषि विभाग जींद ने इन तीनों प्रतिष्ठानों के उर्वरक विक्रय लाइसेंस को तुरंत निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही, इन प्रतिष्ठानों को उर्वरक विक्रय से प्रतिबंधित करते हुए सेल स्टॉप नोटिस भी जारी किया गया है।


किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण उर्वरक

गिरीश नागपाल ने यह भी बताया कि कृषि विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण और प्रमाणिक उर्वरक उपलब्ध हों। विभाग नियमित रूप से निरीक्षण करता रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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