हरियाणा में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ
मुख्यमंत्री की घोषणा
सोनीपत - हरियाणा में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को बड़े पैमाने पर लागू करने की घोषणा मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा की जाएगी। आज सेवा विभाग की एसीएस अनुपम और स्वास्थ्य विभाग के एसीएस सुधीर राजपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। उपायुक्त सुशील सारवान ने इस योजना के संबंध में की जा रही तैयारियों की जानकारी दी।
जिलास्तीय कार्यक्रम की जानकारी
उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना का उद्घाटन 25 सितंबर को एक जिलास्तीय कार्यक्रम में होगा, जिसमें राज्यसभा सांसद किरण चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके अलावा, विधायक देवेन्द्र कादियान, पवन खरखौदा, निखिल मदान, कृष्णा गहलावत, देवेंद्र कौशिक और प्रदीप सांगवान भी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सभी आवश्यक तैयारियों को पूरा कर रहा है।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम
उपायुक्त ने बताया कि सरकार ने महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक भागीदारी प्रदान करना है। योजना 25 सितंबर 2025 से पूरे हरियाणा में लागू होगी, जिसके तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
पंजीकरण प्रक्रिया
उन्होंने बताया कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पंजीकरण 25 सितंबर से शुरू होगा, जो डीडीएलएलवाई मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा। एक मोबाइल नंबर से 5 महिलाएं पंजीकरण कर सकेंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान एसडीएम सोनीपत सुभाष चंद्र, सीएमओ डॉ ज्योत्सना, डीडीपीओ ललिता वर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
योग्यता मानदंड
उपायुक्त ने बताया कि 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी, जिनकी सत्यापित पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। हरियाणा में विवाहित महिलाओं को आवेदन के समय 15 वर्षों से हरियाणा का निवासी होना आवश्यक है। योजना का लाभ उठाने वाली परिवार में पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
अन्य योजनाओं का लाभ
उन्होंने बताया कि जो महिलाएं वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता, हरियाणा दिव्यांग पेंशन, लाड़ली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कश्मीरी प्रवासी परिवारों को वित्तीय सहायता, बौनों को भत्ता, एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं और लड़कियों को वित्तीय सहायता, विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता योजना, 2023, पद्यम पुरस्कार विजेताओं के लिए हरियाणा गौरव सम्मान योजना या अन्य योजनाओं का लाभ ले रही हैं, वे दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी।
जरूरी दस्तावेज
जरूरी दस्तावेजों की सूची
उपायुक्त ने बताया कि पात्र महिला के पास हरियाणा निवासी प्रमाण-पत्र, आधार आईडी से सक्रिय मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, परिवार के सभी सदस्यों की आधार आईडी, यदि विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों की आधार आईडी, यूएचबीवीएन से लिया गया बिजली कनेक्शन नंबर, एचकेआरएन संख्या, यदि बेरोजगार हैं और एचकेआरएन के साथ पंजीकृत हैं, अपने/परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाले सभी वाहन का वाहन पंजीकरण नंबर, और बैंक खाते का विवरण अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर से दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का उद्घाटन होने के बाद जिला स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा, ताकि सभी पात्र महिलाएं इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।