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EPFO में नए बदलाव: 58 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन योगदान में परिवर्तन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब 58 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारी कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में योगदान नहीं कर सकेंगे। यह निर्णय उन कर्मचारियों पर प्रभाव डालेगा जो इस आयु सीमा को पार कर चुके हैं। जानें इस नए नियम के बारे में और कैसे यह आपके पेंशन योगदान को प्रभावित कर सकता है।
 

EPFO में महत्वपूर्ण परिवर्तन


EPFO Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों के लिए समय-समय पर महत्वपूर्ण सूचनाएँ जारी करता है। यदि आप EPFO के सदस्य हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। EPFO ने अपने इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसके तहत कुछ कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में योगदान करने की अनुमति नहीं होगी। यह बदलाव उन कर्मचारियों पर प्रभाव डालेगा जिनकी उम्र 58 वर्ष से अधिक है।


कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान पर रोक

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, EPFO के नियमों के अनुसार, 58 वर्ष की आयु के बाद कर्मचारी EPS में योगदान नहीं कर सकते। हालांकि, यदि नियोक्ता ने किसी कर्मचारी को आस्थगित पेंशन के लिए योग्य घोषित किया है, तो ऐसे मामलों में योगदान जारी रह सकता है। इसके अतिरिक्त, 15,000 रुपये से अधिक कमाने वाले और 1 सितंबर, 2014 के बाद EPS में शामिल होने वाले कर्मचारी भी EPS में योगदान नहीं कर पाएंगे। हालांकि, कई मामलों में पेंशन योगदान जारी रहा है, जो नियमों के खिलाफ है। नई व्यवस्था से ऐसे योगदान को रोकना आसान होगा।


ईसीआर प्रणाली का महत्व

जब कोई कर्मचारी संगठित क्षेत्र में काम करना शुरू करता है, तो वह स्वतः EPFO का सदस्य बन जाता है। इस योजना के तहत, उसके वेतन से मासिक कटौती की जाती है, जो EPF और EPS खातों में जमा होती है। नियोक्ता का योगदान भी इसमें शामिल होता है, जिसमें 8.33% EPS और 3.67% EPF में जाता है।


ईसीआर एक अनिवार्य मासिक इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न है, जिसे नियोक्ता EPFO को प्रस्तुत करते हैं। इसमें सदस्यों के वेतन, EPF, EPS और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजनाओं में योगदान की जानकारी होती है।


ईसीआर भुगतान के लिए रिटर्न और चालान दोनों का कार्य करता है। EPFO ने अपने ग्राहकों के लिए सेवाओं को अधिक पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए कई सुधार किए हैं।