LPG Subsidy Update: e-KYC Mandatory by October 1, 2026
महत्वपूर्ण सूचना घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए
नई दिल्ली: देश के लाखों घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सब्सिडी दरों पर गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए 1 अक्टूबर 2026 तक बायोमेट्रिक आधार ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य होगा। यदि उपभोक्ता इस तारीख तक प्रमाणीकरण नहीं कराते हैं, तो उन्हें 1 अक्टूबर के बाद बिना सब्सिडी की पूरी बाजार कीमत चुकानी पड़ेगी।
फर्जीवाड़े पर नियंत्रण और वेरिफिकेशन की स्थिति
फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम, 89.9% उपभोक्ता करा चुके हैं वेरिफिकेशन
मंत्रालय के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य गैस सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता लाना और फर्जी कनेक्शनों को रोकना है। 19 सितंबर तक, लगभग 27.43 करोड़ (89.9%) सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं ने अपनी बायोमेट्रिक जांच पूरी कर ली है। जिन्होंने यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें दोबारा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने पहले भी इस समयसीमा को कई बार बढ़ाया था, लेकिन अब 1 अक्टूबर को अंतिम डेडलाइन तय कर दी गई है। सरकारी तेल कंपनियों पर 62,000 करोड़ रुपये से अधिक की अंडर-रिकवरी का बोझ बढ़ चुका है, जिसके चलते यह सख्ती की जा रही है।
मोबाइल से फेस ऑथेंटिकेशन कैसे करें
घर बैठे मोबाइल से ऐसे पूरा करें फेस ऑथेंटिकेशन
गैस उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए एजेंसी जाने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है और इसे स्मार्टफोन से किया जा सकता है:
- अपनी संबंधित गैस कंपनी (Indian Oil, BPCL या HPCL) का आधिकारिक मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।
- प्ले स्टोर से आधिकारिक Aadhaar FaceRD ऐप इंस्टॉल करें।
- गैस प्रदाता के ऐप को खोलकर स्क्रीन पर दिए गए e-KYC विकल्प पर जाएं।
- ऐप में दिए निर्देशों के अनुसार अपना चेहरा स्कैन करें, जिससे आपकी पहचान का सत्यापन पूरा हो जाएगा।
उपभोक्ता आधिकारिक पोर्टल www.pmuy.gov.in/e-kyc.html पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, स्थानीय गैस वितरक या डिलीवरी मैन के माध्यम से भी बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जा सकता है। किसी भी समस्या की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1800 2333 555 पर संपर्क किया जा सकता है।
उज्ज्वला योजना और सामान्य उपभोक्ताओं के लिए नियम
उज्ज्वला और सामान्य उपभोक्ताओं के लिए तय नियम
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को 8वें और 9वें रिफिल पर मिलने वाली ₹300 की सब्सिडी जारी रखने के लिए साल में एक बार बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। यदि सत्यापन में देरी होती है, तो सातवें रिफिल के बाद सब्सिडी रुक जाएगी, लेकिन वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले ई-केवाईसी पूरा करते ही बकाया राशि जारी हो जाएगी। वहीं, सामान्य उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी नहीं कराने पर गैस आपूर्ति चालू रहेगी, लेकिन उन्हें बाजार की पूरी कीमत चुकानी होगी।