Tata Motors ने की कारों की कीमतों में कटौती: जानें ग्राहकों को क्या मिलेगा फायदा
Tata Motors की नई कीमतों की घोषणा
Tata Motors price cut: भारत की प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने अपनी पैसेंजर कारों और एसयूवी की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। यह निर्णय हाल ही में लागू हुए गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) सुधार के बाद लिया गया है। कंपनी की एंट्री-लेवल कार टाटा टिएगो से लेकर प्रीमियम एसयूवी टाटा सफारी तक सभी मॉडलों की कीमतों में बदलाव किया गया है। नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से देशभर के सभी डीलरशिप पर लागू होंगी.
ग्राहकों को मिलेगा पूरा लाभ
टाटा पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने कहा कि 22 सितंबर से लागू होने वाला जीएसटी रिफॉर्म एक सकारात्मक और समयानुकूल कदम है। इसके चलते देशभर में लाखों लोगों के लिए व्यक्तिगत मोबिलिटी और अधिक सुलभ हो जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि टाटा मोटर्स अपने कस्टमर फर्स्ट सिद्धांत के तहत ग्राहकों को जीएसटी कटौती का पूरा लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका मानना है कि इस फैसले से टाटा मोटर्स की लोकप्रिय कारें और एसयूवी अधिक किफायती होंगी, जिससे पहली बार वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा और भारत में नई पीढ़ी की मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा.
फेस्टिव सीजन में ग्राहकों को फायदा
यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब भारत में त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। यह अवधि पारंपरिक रूप से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे मजबूत बिक्री काल मानी जाती है। टाटा मोटर्स ने ग्राहकों को सलाह दी है कि संभावित बढ़ी हुई मांग को देखते हुए समय से पहले ही गाड़ियां बुक करा लें.
कितनी होगी बचत?
कंपनी की अलग-अलग कारों और एसयूवी पर ग्राहकों को पर्याप्त राहत मिलेगी.
टाटा टिएगो (Tiago): अधिकतम ₹75,000 तक की बचत
टाटा टिगोर (Tigor): अधिकतम ₹80,000 तक की राहत
टाटा पंच (Punch): लगभग ₹85,000 तक की कटौती
टाटा नेक्सॉन (Nexon): सबसे बड़ी राहत, कीमतों में ₹1.55 लाख तक की कमी
टाटा सफारी (Safari): भी जीएसटी रिफॉर्म के तहत सस्ती होगी, जिससे प्रीमियम खरीदारों को फायदा मिलेगा.
जीएसटी काउंसिल का फैसला
हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे वाहनों पर कर दरों में बदलाव का निर्णय लिया गया था। अब 1200 सीसी तक के पेट्रोल इंजन, 1500 सीसी तक के डीजल इंजन और 4 मीटर तक लंबाई वाली कारों पर केवल 18% जीएसटी लगेगा। पहले इन वाहनों पर 28% टैक्स देना पड़ता था। इस बदलाव का सीधा असर छोटी कारों और कॉम्पैक्ट एसयूवी पर पड़ा है, जिसके चलते कीमतों में भारी कमी आई है.