पंजाब में आरसी और डीएल पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया
सरकार ने क्षेत्रीय अधिकारियों को दिए आरसी और डीएल के पंजीकरण अधिकार
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने आम जनता के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के पंजीकरण और नवीनीकरण के अधिकार क्षेत्रीय अधिकारियों को सौंप दिए गए हैं। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नागरिक अब एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। आवेदक अपने पुराने वाहनों और ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन नवीनीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुराने आरसी और डीएल के नवीनीकरण में दस्तावेजों की स्वीकृति और ऑनलाइन प्रक्रिया की कमी एक बड़ी समस्या बन गई थी।
लिखित पत्र के माध्यम से जारी किए निर्देश
भुल्लर ने बताया कि सभी पंजीकरण और लाइसेंसिंग अधिकारियों को एक लिखित पत्र के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें बैकलाग को पूरा करने के निर्देश शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जो दस्तावेज केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय द्वारा 24 मई, 2024 को जारी पत्र के अनुसार निपटाने के लिए कहा गया है।
इस तरह होगा नवीनीकरण का कार्य
भुल्लर ने बताया कि आरसी और डीएल के बैकलाग के संबंध में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट से सत्यापित हलफनामा लिया जाएगा। इस हलफनामे में बैकलाग के माध्यम से ऑनलाइन कराने, अवधि, श्रेणी, मैनुअल जारी करने वाले प्राधिकरण, कर भुगतान और कोई बकाया न होने की जानकारी दर्ज करनी होगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि आरसी के बैकलाग को ऑनलाइन करते समय, जिस वाहन पर पंजीकरण नंबर है, उसका मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा चेसिस और इंजन नंबर के पूरे विवरण के साथ भौतिक जांच रिपोर्ट भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, विभिन्न व्यक्तियों के वाहन हस्तांतरण रिकॉर्ड भी अपलोड किए जाने चाहिए, ताकि पिछले मालिकों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सके।
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