EPFO के नए नियम: PF विड्रॉल पर TDS छूट के लिए अब भरना होगा फॉर्म 121
महत्वपूर्ण जानकारी EPFO सदस्यों के लिए
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। PF विड्रॉल पर TDS छूट के नियमों में बदलाव किया गया है। EPFO ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 से फॉर्म 15G और फॉर्म 15H अब मान्य नहीं रहेंगे। यह जानकारी EPFO ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की। संगठन ने बताया कि EPF पर TDS छूट के लिए अब पुराने फॉर्म का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर आयकर अधिनियम, 2025 के तहत नया फॉर्म 121 भरना अनिवार्य होगा।
पहले के नियमों की जानकारी
पहले, PF खाताधारकों को अपनी उम्र के अनुसार फॉर्म का चयन करना पड़ता था। 60 वर्ष से कम आयु वाले लोग, जिनकी कुल आय टैक्स सीमा से कम थी, वे फॉर्म 15G भरते थे। वहीं, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक फॉर्म 15H के माध्यम से TDS छूट का दावा करते थे। अब, वित्तीय वर्ष 2026-27 से दोनों फॉर्म पूरी तरह से अमान्य कर दिए गए हैं। EPFO सदस्यों को अब केवल एक ही फॉर्म - फॉर्म 121 भरना होगा।
नए नियमों का प्रभाव
EPFO के अनुसार, यह बदलाव कोई नया टैक्स नहीं है, बल्कि प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किया गया है। अब लोगों को दो अलग-अलग फॉर्म में से चयन करने की आवश्यकता नहीं होगी। एकल फॉर्म 121 से ही सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका PF विड्रॉल अपने आप टैक्स-फ्री हो जाएगा। फॉर्म 121 केवल उन लोगों के लिए है, जिनकी सालाना कुल अनुमानित आय पर कोई टैक्स नहीं बनता। ऐसे लोग ही TDS न काटने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपकी आय टैक्स के दायरे में आती है, तो यह फॉर्म आपके लिए नहीं है और TDS कटेगा।
PAN कार्ड की अनिवार्यता
EPFO ने यह भी स्पष्ट किया है कि फॉर्म 121 के साथ वैध PAN कार्ड होना आवश्यक है। बिना PAN के TDS छूट का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर, यदि आप अगले वित्त वर्ष में PF निकालने की योजना बना रहे हैं और आपकी आय टैक्स फ्री है, तो पुराने फॉर्म 15G/H को भूल जाइए और नए फॉर्म 121 की तैयारी करें।