PAN और आधार लिंकिंग की अनिवार्यता: जानें क्या होगा अगर नहीं किया
PAN Active Alert: आधार से लिंक न होने पर पैन कार्ड का उपयोग नहीं होगा
PAN Active Alert: यदि लोग अपने पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ते हैं, तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं जिनके अनुसार, पैन और आधार को लिंक किए बिना कई सेवाएँ नहीं मिलेंगी। इन दोनों को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है.
अगर आपका पैन कार्ड इस समय सीमा तक आधार से लिंक नहीं होता है, तो यह अमान्य हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप पैन कार्ड का उपयोग किसी भी कार्य के लिए नहीं कर सकेंगे.
विशेष रूप से, आप आयकर नहीं भर पाएंगे, बैंक खाता नहीं खोल सकेंगे, बड़े लेन-देन नहीं कर सकेंगे या वित्तीय उत्पादों में निवेश नहीं कर सकेंगे। बैंकिंग लेन-देन सबसे अधिक प्रभावित होंगे, क्योंकि कई बड़े लेन-देन में पैन कार्ड की आवश्यकता होती है.
निवेश में पैन की भूमिका
चाहे आप नया बैंक खाता खोल रहे हों, पुराने खाते को अपडेट कर रहे हों या फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में निवेश कर रहे हों, अगर आपका पैन निष्क्रिय है, तो बैंक आपके अनुरोध पर कार्रवाई नहीं करेगा.
निवेश में भी पैन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लिंक किए गए पैन के बिना आप म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार या किसी अन्य सिक्योरिटी में निवेश नहीं कर सकते. यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो आपके निवेश खाते काम नहीं करेंगे.
पैन और आधार को लिंक करना सरल
लिंक किए गए पैन के बिना आईटीआर दाखिल करना भी मुश्किल है। निष्क्रिय पैन के साथ आप आईटीआर दाखिल नहीं कर सकते। रिफंड में देरी हो सकती है या अस्वीकार भी हो सकता है, और आपको पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ सकती है. अपने पैन और आधार को लिंक करना आसान है। आप इसे कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन कर सकते हैं। आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं, अपना पैन, आधार और आवश्यक जानकारी दर्ज करें। 1,000 रुपये का विलंब शुल्क अदा करें। लिंकिंग पूरी होने के बाद, आपका पैन पुनः सक्रिय हो जाएगा.