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अटल पेंशन योजना में नए नियमों का लागू होना

भारत सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY) में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जिसमें पंजीकरण प्रक्रिया में बदलाव शामिल है। अब पुराने फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे और नए फॉर्म का उपयोग अनिवार्य होगा। इसके अलावा, विदेशी नागरिकों को भी आवेदन में अपनी नागरिकता की जानकारी देनी होगी। यह कदम पेंशन सेवाओं में सुधार के लिए उठाया गया है। जानें इस योजना के नए नियम और उनके प्रभाव के बारे में।
 

अटल पेंशन योजना में संशोधन


भारत सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY) में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पंजीकरण प्रक्रिया में भी संशोधन किया गया है। डाक विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि पुराने APY फॉर्म अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे।


भविष्य में, नए खाते खोलने के लिए केवल संशोधित फॉर्म का उपयोग करना अनिवार्य होगा। यह बदलाव पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुरूप है। इस परिपत्र में कहा गया है कि ये परिवर्तन पेंशन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करेंगे।


नए फॉर्म का उपयोग अनिवार्य

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन करते समय नए फॉर्म का उपयोग करना आवश्यक होगा, जिसमें कई जानकारियों में बदलाव किया गया है। अब विदेशी नागरिकों को भी आवेदन पत्र भरना होगा और उन्हें यह बताना होगा कि क्या उनके पास किसी अन्य देश की नागरिकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि केवल भारतीय नागरिक ही APY का लाभ उठा सकें।


इसके अतिरिक्त, अब APY बचत खाते डाकघरों के माध्यम से खोले जा सकेंगे।


डाकघरों में बदलाव

डाक विभाग ने सभी डाकघरों को निर्देश दिया है कि अटल पेंशन योजना (APY) के आवेदन केवल नए फॉर्म के साथ ही स्वीकार किए जाएं। ग्राहकों को इस बदलाव की जानकारी दी जानी चाहिए और डाकघरों को इसे अपने नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा।


18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक APY में शामिल हो सकता है। 60 वर्ष की आयु के बाद, सदस्यों को उनकी जमा राशि के आधार पर प्रति माह ₹1,000 से ₹5,000 तक की पेंशन प्राप्त होती है।