आज है ITR भरने की अंतिम तिथि, जुर्माना से बचें
ITR रिटर्न 2025: अंतिम दिन
ITR Return 2025: आज इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने का अंतिम अवसर है। सभी को सलाह दी जाती है कि वे अपने कामों को छोड़कर तुरंत ITR भरें। यदि आप आज, 15 सितंबर 2025 की डेडलाइन चूक जाते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा, रिफंड में देरी और विभागीय जांच का सामना भी करना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने पहले ही ITR भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी थी, और अब इसे और नहीं बढ़ाया जाएगा।
इनकम टैक्स रिटर्न क्या है?
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक ऐसा फॉर्म है, जिसमें टैक्सपेयर्स वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपनी कुल आय, कटौतियों और अदा किए गए टैक्स की जानकारी सरकार को प्रदान करते हैं। ITR दाखिल करने के बाद, आयकर विभाग यह सुनिश्चित करता है कि फॉर्म में दी गई जानकारी सही है। यदि किसी प्रकार की गलती होती है, तो विभाग टैक्स चोरी के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकता है।
डेडलाइन चूकने पर क्या परिणाम होंगे?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, यदि टैक्सपेयर्स आज 15 सितंबर को ITR दाखिल करने में चूक जाते हैं, तो उन्हें 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा, यदि टैक्स बकाया है, तो प्रति माह एक प्रतिशत ब्याज देना होगा। ITR रिफंड में देरी होगी और टैक्स चोरी या गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
ITR भरने के लिए फॉर्म
ITR भरने के लिए तीन प्रकार के फॉर्म उपलब्ध हैं। इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ये फॉर्म उपलब्ध हैं। सही फॉर्म का चयन आपकी सैलरी, व्यवसाय और पूंजीगत लाभ के आधार पर करना होगा। एक संपत्ति और 50 लाख तक की आय के लिए ITR-1 फॉर्म, एक से अधिक संपत्तियों या विदेशी आय के लिए ITR-2 फॉर्म, और व्यवसाय या पेशेवर आय के लिए ITR-3 फॉर्म भरा जाएगा।