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आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ी, जानें नए नियम

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दिया है। यह निर्णय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा लिया गया है। इसके साथ ही, ई-फाइलिंग पोर्टल 16 सितंबर को रात 12:00 से सुबह 2:30 बजे तक रखरखाव मोड में रहेगा। जानें इस नए निर्णय के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
 

आयकर विभाग का नया निर्णय

आयकर विभाग ने हाल ही में एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को एक दिन बढ़ा दिया गया है।
विभाग ने बताया कि पहले निर्धारित तिथि 15 सितंबर 2025 को अब बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दिया गया है। यह निर्णय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा लिया गया है। आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में स्पष्ट किया कि इन ITRs की फाइलिंग की नई अंतिम तिथि 16 सितंबर 2025 है।

इसके अलावा, उपयोगिताओं में बदलाव को सक्षम करने के लिए 16 सितंबर 2015 को रात 12:00 से सुबह 2:30 बजे तक ई-फाइलिंग पोर्टल रखरखाव मोड में रहेगा। इसका अर्थ यह है कि जिन करदाताओं ने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें एक दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है। हालांकि, 16 सितंबर की आधी रात से सुबह 2:30 बजे तक पोर्टल बंद रहेगा, इसलिए करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे उस समय में फाइलिंग न करें।