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आयकर विभाग ने नए विधेयक में कर दरों में बदलाव की पुष्टि की

आयकर विभाग ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि नए आयकर विधेयक में कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 2025 में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर दरों में बदलाव की अटकलों के बीच विभाग ने कहा कि यह विधेयक कर दरों में किसी भी प्रकार के बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता है। जानें इस विधेयक के उद्देश्यों और संसद में इसकी स्थिति के बारे में।
 

नए आयकर विधेयक का स्पष्टीकरण

आयकर विभाग ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि नए आयकर विधेयक में कर दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 2025 में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) पर कर दरों में बदलाव की अटकलों के बीच विभाग ने कहा, 'यह विधेयक कर दरों में किसी भी प्रकार के बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता है।'


विभाग ने यह भी बताया कि विधेयक पारित होने के दौरान किसी भी प्रकार की अस्पष्टता का समाधान उचित तरीके से किया जाएगा। उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'आयकर विधेयक, 2025 का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना और अनावश्यक या अप्रचलित प्रावधानों को हटाना है।'


नया आयकर विधेयक, 2025 को फरवरी में संसद में पेश किया गया था और इसके बाद इसे एक संसदीय समिति के पास भेजा गया। समिति ने 21 जुलाई को विधेयक पर अपनी सिफारिशें संसद में प्रस्तुत की।