आरबीआई ने द बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर लगाई पाबंदियां
बैंक पर आरबीआई की सख्त पाबंदियां
शिमला- हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित द बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने कई कठोर पाबंदियां लागू की हैं। अब बैंक के ग्राहक अपने खातों से अधिकतम 10,000 रुपये ही निकाल सकेंगे।
आरबीआई ने इस मामले में बताया कि हाल के समय में बैंक के संचालन को लेकर कई चिंताएं उत्पन्न हुई थीं। केंद्रीय बैंक ने बैंक के बोर्ड और उच्च अधिकारियों से चर्चा की, लेकिन सुधार के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए। जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरबीआई को यह कदम उठाना पड़ा। नई शर्तों के अनुसार, बैंक अब बिना आरबीआई की अनुमति के कोई नया ऋण या एडवांस नहीं दे सकेगा, और न ही कोई नई जमा या उधारी ले सकेगा। हालांकि, बैंक को यह अनुमति दी गई है कि वह ग्राहकों के जमा पैसे को उनके लोन के साथ समायोजित कर सकता है।
आरबीआई ने कहा कि बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति कमजोर है, इसलिए ग्राहकों के पैसे निकालने पर यह सीमा निर्धारित की गई है। इसके साथ ही आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह कदम बैंक का लाइसेंस रद्द करने जैसा नहीं है। बैंक अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार होने तक सीमित कार्य जारी रख सकेगा। इसके अलावा, योग्य जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से अधिकतम 5 लाख रुपये तक का बीमा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। आरबीआई ने कहा कि वह बैंक की स्थिति पर लगातार निगरानी रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर निर्देशों में बदलाव कर सकता है। ये पाबंदियां 8 अक्टूबर 2025 से छह महीने के लिए लागू रहेंगी और स्थिति के अनुसार इनकी समीक्षा की जाएगी।