आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया
आरबीआई की कार्रवाई
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उसका बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। एक आधिकारिक बयान में आरबीआई ने स्पष्ट किया कि अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कोई भी बैंकिंग गतिविधि नहीं कर सकता।
हाईकोर्ट में अपील की तैयारी
आरबीआई ने यह भी बताया कि वह बैंक को बंद करने के लिए उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर करेगा। इसके साथ ही, आरबीआई ने यह भी कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के पास अपनी सभी जमा देनदारियों को चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध है।
आरबीआई की चिंताएं
आरबीआई ने यह भी बताया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का संचालन इस तरह से हो रहा था कि यह बैंक और जमाकर्ताओं दोनों के लिए हानिकारक था। प्रबंधन का दृष्टिकोण जमाकर्ताओं और आम जनता के प्रति पूर्वाग्रहित था। इसलिए, बैंकिंग सेवाओं को जारी रखना जनहित में नहीं था। इन कारणों से पहले भी बैंक पर प्रतिबंध लगाए गए थे और अब उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
पिछली कार्रवाई
इससे पहले, आरबीआई ने 2024 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कठोर कार्रवाई की थी। 11 मार्च 2022 को, केंद्रीय बैंक ने नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद, ग्राहक खातों, वॉलेट में जमा, क्रेडिट और टॉप-अप पर भी पाबंदियां लगाई गईं। आरबीआई ने बैंक को नए जमा स्वीकार करने से भी रोक दिया था, यह कहते हुए कि यह आदेश नियमों के उल्लंघन के कारण दिया गया था, जिसमें ग्राहकों की जांच, फंड के उपयोग और तकनीकी ढांचे से संबंधित नियम शामिल थे।