आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया
आरबीआई की कार्रवाई
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह निर्णय बैंक द्वारा पेमेंट्स बैंक नियमों का पालन न करने के कारण लिया गया। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि बैंक का संचालन जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक तरीके से किया जा रहा था।
केंद्रीय बैंक ने यह भी बताया कि वह उच्च न्यायालय में बैंक को बंद करने के लिए याचिका दायर करेगा। आरबीआई के अनुसार, बैंक ने उसे दिए गए लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया है, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक का इतिहास
पेटीएम पेमेंट्स बैंक पहले भी कई बार नियामक जांच का सामना कर चुका है। मार्च 2022 में, आरबीआई ने इसे नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया था। आरबीआई ने बताया कि बैंक का लाइसेंस शुक्रवार को कारोबार समाप्त होने के बाद रद्द कर दिया गया है। हालांकि, बैंक के पास इतनी नकदी है कि वह अपने सभी जमाकर्ताओं को वापस भुगतान कर सकेगा।
आरबीआई का बयान
आरबीआई ने कहा, "बैंक के प्रबंधन का सामान्य स्वरूप जमाकर्ताओं और सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक है। ऐसे में बैंक को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।" इसके अलावा, बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा था। आरबीआई के बयान के अनुसार, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को तुरंत प्रभाव से बैंकिंग से संबंधित किसी भी कार्य को करने से रोक दिया गया है। यह बैंक 23 मई 2017 से पेमेंट्स बैंक के रूप में कार्यरत था।